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गांधी मैदान सिलसिलेवार बम धमाकों में नौ आरोपी दोषी करार एक हुआ बरी

गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट में आतंकियों के निशाने पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं एनडीए के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी थे।

UB India News by UB India News
October 29, 2021
in अपराध, खास खबर, पटना
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गांधी मैदान सिलसिलेवार बम धमाकों में नौ आरोपी दोषी करार एक हुआ बरी
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भारतीय जनता पार्टी की हुंकार रैली के दौरान पटना जंक्शन और ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को नौ आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि एक को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने मामले में सुनवाई के बाद अपना निर्णय बुधवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

संयोग यह है कि वर्ष २०१३ में आज ही के दिन पटना में ये धमाके हुए थे। अदालत ने इस मामले में हैदर अली‚ मुजीब उल्लाह‚ नुमान अंसारी‚ उमर सिद्’ीकी अंसारी‚ अजहरुद्’ीन कुरैशी‚ अहमद हुसैन‚ इम्तियाज अंसारी‚ इफ्तेखार आलम और फिरोज असलम को दोषी करार दिया है जबकि एक अन्य आरोपी फखरुद्’ीन को बरी कर दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए ०१ नवम्बर २०२१ की तिथि निश्चित की है। गौरतलब है कि २७ अक्टूबर २०१३ को भाजपा की हुंकार रैली के दौरान पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के करबिगहिया स्थित प्लेटफॉर्म संख्या १० के सुलभ शौचालय और ऐतिहासिक गांधी मैदान में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे‚जिसमें छह लोग मारे गए थे और ८९ लोग घायल हुए थे। मामले की सुनवाई पूरे आठ वर्ष तक चली। मामले में अंतिम बहस की सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने निर्णय सुनाने के लिए २७ अक्टूबर की तिथि निश्चित की थी। इस मामले में कुल ११ लोगों के खिलाफ आरोप–पत्र दाखिल किया गया था। इनमें से एक किशोर का ट्रायल किशोर न्यायालय पटना के द्वारा किया गया था जबकि १० लोगों की सुनवाई पटना व्यवहार न्यायालय स्थित एनआईए की विशेष अदालत में की गई है। इस मामले में हैदर अली‚ मुजीब उल्लाह‚ नुमान अंसारी‚ उमर सिद्’ीकी अंसारी‚ अजहरुद्’ीन कुरैशी‚ अहमद हुसैन‚ फखरुद्’ीन‚ इम्तियाज अंसारी‚ इफ्तेखार आलम और फिरोज असलम के खिलाफ एनआईए ने वर्ष २०१४ में आरोप पत्र समर्पित किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने अपना मुकदमा साबित करने के लिए कुल १८७ गवाह पेश किये थे।

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गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट (Gandhi Maidan Serial Bomb Blast) में आतंकियों के निशाने पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं एनडीए के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) थे।  पूरी योजना छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनी थी। आतंकियों ने मानव बम का ट्रायल भी किया था। ट्रायल के लिए रांची स्थित धुर्वा डैम के पास एक गांव को चुना गया। आतंकियों ने चमड़े की जैकेट बना उसमें टाइम बम सेट किया। फिर डैम के पास एक खजूर के पेड़ पर उसे लटका दिया। दो बार रिमोट का बटन दबाकर ट्रायल किया था, लेकिन बम ताकतवर नहीं था। साथ ही रैली के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम में टारगेट चूक न जाए, इस वजह से आतंकियों ने अंतिम समय में भाषण के दौरान सीरियल ब्लास्ट कर दहशत फैलाने की योजना बनाई थी।

मिर्जापुर में खरीदा था बम बनाने का सामान

आतंकियों का कनेक्शन मिर्जापुर से जुड़ा था। उमर और हैदर सहित एक अन्य आतंकी छत्तीसगढ़ के रायपुर में मिले थे। वहीं, तीनों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले मानव बम से वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी। इसके बाद मिर्जापुर गए, जहां अहमद हुसैन से मुलाकात की। अहमद भी दोषी करार दिया गया है। बम बनाने का सामान मिर्जापुर से खरीदा गया था। एनआइए ने मिर्जापुर में छापेमारी कर साक्ष्य जुटाए और वहां से दो लोगों को पकड़ा। दोनों के खिलाफ चार्जशीट पेश की। एक को साक्ष्य के अभाव में आज बरी कर दिया गया।

नौ में पांच बोधगया बम धमाके में करार दिए जा चुके दोषी

पब्लिक प्रासिक्यूटर (पीपी) ललित प्रसाद सिन्हा के अनुसार बोधगया में हुए सीरियल धमाके के बाद पटना में नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली होनी थी। इसमें जिन नौ आतंकियों पर गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट का दोष सिद्ध हो चुका है, उसमें पांच बोधगया में हुए सीरियल ब्लास्ट के अभियुक्त हैं। सभी दोषी करार दिए जा चुके है। सभी सिमी के सदस्य हैं, जो प्रतिबंध के बाद इंडियन मुजाहिदीन में तब्दील हो गया था।

11 के खिलाफ दाखिल की गई थी चार्जशीट

मामले में एनआइए ने 11 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल के दौरान एक नाबालिग पाया गया। उसे जुवेनाइल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि एनआइए के स्पेशल कोर्ट में 10 के खिलाफ ट्रायल चल रहा था। एक को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। नौ में छह के खिलाफ आइपीसी की धारा 302, 120 बी सहित यूएपीए एक्ट के तहत कई अन्य चार्ज लगे हैं।

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