महिला आरक्षण बिल ( नारी शक्ति वंदन अधिनियम )ने अब कानून का शक्ल ले लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद भारत सरकार ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
अब इस बिल के अधिनियम बन जाने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा।
संसद के विशेष सत्र में 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में इसे पास किया गया था। नई संसद में पास होने वाला ये पहला कानून है।







