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हुंकार रैली के दौरान पटना में हुए सिलसिलेवार धमाके के मामले में NIA कोर्ट ने चार को दी फांसी:दो आतंकियों को उम्रकैद, दो को 10 साल और एक को सात साल की सजा

UB India News by UB India News
November 2, 2021
in अपराध, खास खबर, पटना
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हुंकार रैली के दौरान पटना में हुए सिलसिलेवार धमाके के मामले में NIA कोर्ट ने चार को दी फांसी:दो आतंकियों को उम्रकैद, दो को 10 साल और एक को सात साल की सजा
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टना के गांधी मैदान में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट ने 9 आतंकियों को सजा का ऐलान कर दिया है। विशेष NIA कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह ने चार आतंकियों को फांसी की सुनाई है, जबकि दो को उम्र कैद की सजा दी गई है। दो दोषियों को 10 साल और एक को सात साल की सजा सुनाई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में हुए बम ब्लास्ट मामले में जेल में कैद 10 में से 9 आतंकियों को बीते 27 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था।

इसके पहले आज सुबह 11:45 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो NIA के स्पेशल PP ललित प्रसाद सिन्हा ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने 9 में से 6 आतंकियों को फांसी की सजा देने की मांग की। सभी पर 302 सहित IPC की गंभीर धाराएं लगी हैं। इसके बाद बचाव पक्ष ने अपना तर्क रखा। कहा कि ये लोग गरीब तबके के हैं। किसी के मां-बाप नहीं हैं। उन्होंने किसी के दबाव में ऐसी घटना की। इन्हें पुनर्वास का मौका मिलना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा के ऐलान के लिए दोपहर तीन बजे का वक्त निर्धारित किया है।

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बचाव पक्ष ने यह रखी मांग

बचाव पक्ष के वकील सैयद इमरान गनी ने कोर्ट के बाहर कहा कि उन्होंने दोषियों के लिए पुनर्वास की मांग की है। क्योंकि, सरकारी वकील इस बात को साबित करने में विफल रहे हैं कि इनका पुनर्वास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं, जिनमें कहा गया है कि जिन अभियुक्तों के पुनर्वास के चांसेज हैं, उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाए।

27 अक्टूबर को दोषी करार दिए गए थे 10 में से 9 आतंकी

दोषियों में 5 आतंकवादी तो गया के महाबोधि मंदिर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के भी आरोपी हैं। ये इस मामले में की सजा भी काट रहे हैं। कोर्ट ने 27 अक्टूबर को इस मामले में 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था। दोषियों को पटना के बेऊर जेल में रखा गया है। कोर्ट ने कहा था कि इस केस में दोषियों की सजा का ऐलान 1 नवंबर को किया जाएगा। जबकि, एक आरोपी व उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले फखरुद्दीन को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दिन बरी कर दिया था। सीरियल ब्लास्ट के मामले में NIA ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसमें एक नाबालिग निकला है। उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है।

तीन आतंकवादियों ने रची थी साजिश
27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली थी। इस रैली में उस वक्त के प्रधानमंत्री उम्मीदवार और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। प्रतिबंधित संगठन सिमी के आतंकवादियों के निशाने पर नरेंद्र मोदी ही थे। यह NIA की जांच और कोर्ट में पेश किए गए सबूतों से स्पष्ट हो चुका है। आतंकवादियों की साजिश पहले मानव बम के जरिए सीधे नरेंद्र मोदी को ही टारगेट करने की थी। इसके लिए झारखंड में रांची के ध्रुवा डैम के पास आतंकियों ने मानव का ट्रायल भी किया था, जो विफल रहा था।

गया में महाबोधि मंदिर कैंपस में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद आतंकवादियों का जुटान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ था। वहीं पर आतंकी उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन और हैदर अली ने मिलकर पटना के गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट की स्क्रिप्ट तैयार की थी। हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि, 89 लोग घायल हो गए थे।

पिछले 8 साल से यह केस लगातार चल रहा था। अब सभी को इस मामले में कोर्ट की तरफ से सुनाए जाने वाले फैसले का इंतजार है। केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जांच एजेंसी NIA की टीम और कोर्ट के अंदर एडवोकेट की टीम को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। इनकी मेहनत का रिजल्ट आज सबके सामने होगा।

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छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड के रहने वाले हैं आतंकी
जिन 9 आतंकियों को पटना सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी करार दिया गया है, उसमें आतंकी उमेर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले हैं। जबकि अहमद हुसैन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का रहने वाला है। वहीं, इम्तियाज अंसारी, मोजिबुल्लाह, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, फिरोज अलाम उर्फ पप्पू और इफ्तिखार आलम झारखंड के रहने वाले हैं।

इन 9 आतंकवादियों के लिए NIA स्पेशल कोर्ट सुनाएगी सजा

  • उमर सिद्दीकी
  • अजहरुद्दीन
  • अहमद हुसैन
  • फिरोज आलम उर्फ पप्पू
  • नोमान अंसारी
  • इफ्तिखार आलम
  • हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ ब्लैक ब्यूटी
  • मोहम्मद मोजिबुल्लाह अंसारी
  • इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम

6 आतंकवादी गंभीर धाराओं में दोषी

  • उमर सिद्दीकी – 120B/302 IPC
  • अजहरुद्दीन – 121/121A IPC, 18,19,20 UAPA ACT
  • नोमान अंसारी – 302/34 IPC
  • हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ ब्लैक ब्यूटी – 120B/302 IPC
  • मोहम्मद मोजिबुल्लाह अंसारी – 307/34/121/121A, 3/5 EXPLOSIVE ACT, 16/18/20 UAPA ACT
  • इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम – 120B/302 IPC
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