लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सदनों से तीन तलाक बिल पास हो जाने को लेकर राजधानी में मुस्लिम महिलाओं के बीच काफी ख़ुशी देखी गई है. महिलाओं ने पटना में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में खुशियां मनाई. पीएम मोदी को इस बड़ी जीत के लिए बधाई दी.मुस्लिम महिलाओं को समाज में बराबरी का हक मिल जाने से उन्होंने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई. एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयां दी. लोकसभा में बिल पास हो जाने के बाद इस राज्यसभा में कल वोटिंग कराई गई थी. जिसमें बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े थे. वहीं इसके विरोध में सिर्फ 84 वोट ही मिले थे
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि देश की 9 करोड़ से ज्यादा मुसलिम महिलाओं को 1400 साल पुरानी फौरी तीन तलाक की बर्बर प्रथा से आजादी दिलाने वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पारित कराना एक ऐतिहासिक कदम है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने और दोषी पति को 3 साल की जेल देने के प्रावधान का विरोध किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट पारित कर दूसरा विवाह करने वाले पति को 7 साल की जेल का प्रावधान किया था। कांग्रेस गुनहगार पति के मुसलिम होने पर 3 साल की कैद का विरोध करती है और दोषी पति के हिंदू होने पर 7 साल की सजा का इंतजाम करती है। ऐसे एकतरफा सेक्युलरिज्म के चलते ही कांग्रेस रसातल में पहुंच गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय बने दहेज विरोधी कानून और घरेलू हिंसा निवारक कानून में भी गुनहगार पति को जेल भेजने का प्रावधान है। दहेज विरोधी कानून तो गैरजमानती भी है। ये कठोर कानून पास करते समय यह सवाल क्यों नहीं उठाया गया कि पति के जेल जाने पर परिवार का भरण-पोषण कैसे होगा। कांग्रेस ने 1986 में जब 62 साल की तलाकशुदा शाहबानो को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संसद में बहुमत का दुरुपयोग कर पलटवा दिया था। तब उसे चिंता क्यों नहीं हुई कि उस बेसहारा का गुजारा कैसे होगा लोग जानना चाहेंगे कि क्या तीन तलाक विरोधी कानून में गुनहगार का मजहब देखकर नरमी की दलील देना सेक्युलरिज्म है कांग्रेस केवल वोटबैंक के लिए मुसलिम औरतों के साथ होने वाले सामाजिक अन्याय का समर्थन करती रही।
बिहार भाजपा नेताओं ने तीन तलाक पर सदन के दोनों सदनों से मुहर लगने पर खुशी का इजहार किया है। बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह मुख्यालय प्रभारी देवेश कुमार ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने के लिए संकल्प पत्र में किये वादे को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा कर दिया है। श्री कुमार ने कहा कि तीन तलाक बिल 2019 (महिला अधिकार संरक्षण कानून) पर संसद के दोनों सदनों की मुहर लग चुकी है।अब राष्ट्रपति की मुहर लगते ही यह कानून प्रभावी हो जाएगा। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीतीश मिश्र, सम्राट चौधरी, अनिल शर्मा, मिथिलेश तिवारी, निवेदिता सिंह और प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र सिंह, राधामोहन शर्मा, सुशील चौधरी, प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि इस बिल के पास होने के बाद एक समय में अपनी पत्नी को तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कहना अपराध होगा और आरोपी को तीन साल तक कैद और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। बिहार भाजपा की नेता अर्चना राय भट्ट ने कहा कि यह बिल समाज सुधार का एक बड़ा प्रगतिशील कदम साबित होगा जिससे देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों को तलाक और हलाला के नरक से मुक्ति मिलेगी। यह बिल भविष्य में भारत की महिलाओं के लिए उठाया गया सबसे क्रान्तिकारी कदम साबित होगा। इस बिल के पास होने के बाद कांग्रेस की पोल खुल गयी है जिसने मुस्लिम तुष्टिकरण और मुस्लिमपरस्ती को तूल देकर मुस्लिम समाज की महिलाओं के शोषण का समर्थन किया।