सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की रथयात्रा को मंंजूरी नहीं दी है। उच्चतम न्यायालय ने BJP की पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की मंजूरी को लेकर दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया। बता दें कि पश्चिम बंगाम में रथयात्रा निकालने को लेकर BJP और राज्य सरकार के बीच टकराव था। दरअसल, माहौल खराब होने का अंदेशा जाहिर करते हुए राज्य सरकार ने BJP की रथयात्रा पर की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद
पश्चिम बंगाम में BJP को रथयात्रा की मंजूरी नहीं देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BJP की प्रदेश यूनिट वहां सभाएं और रैलियां कर सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर BJP अपनी यात्रा के लिए किसी संशोधित योजना के साथ पेश होती है तो उसपर नए सिरे से विचार किया जा सकता है। लेकिन, फिलहाल के लिए BJP को रथयात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी गई है।
प्रस्तावित रथ यात्रा का कार्यक्रम प्राधिकारियों को दे बीजेपी- SC
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई से कहा कि वह अपनी प्रस्तावित रथ यात्रा का संशोधित कार्यक्रम प्राधिकारियों को देकर उनसे आवश्यक मंजूरी प्राप्त करे.
पीठ ने पश्चिच बंगाल सरकार से कहा कि संविधान में प्रदत्त बोलने ओर अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की रथ यात्रा के परिवर्तित कार्यक्रम पर विचार करे. पीठ ने कहा कि संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य सरकार की आशंकाओं को ‘निराधार’ नहीं कहा जा सकता. बीजेपी को तर्कसंगत तरीकों से इन आशंकाओं को दूर करने के लिए सभी संभव कदम उठाने होंगे.
क्या है मामला?
बता दें कि पिछले साल दिसंबर में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी की रथयात्रा पर रोक लगा दी थी. दरअसल, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी की इस रथ यात्रा को मंजूरी देने से इंकार कर दिया था. राज्य प्रशासन की ओर से मंजूरी न मिलने के बाद पार्टी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.