नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट केस में चल रही है. ईडी ने अदालत में चौंकाने वाला दावा किया है. उसने कोर्ट के सामने दलील पेश करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला बनाता है. उन्होंने 142 करोड़ रुपए की कमाई की है.
ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने अदालत में कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ अन्य पर केस बनता है. ईडी ने अदालत में कहा, ”संपत्तियों की कुर्की नवंबर 2023 में की गई थी, तब तक आरोपी अपराध की कमाई का फायदा ले रहे थे. इस दौरान उन्होंने 142 करोड़ का फायदा लिया.” ईडी ने कहा, ”जब आरोपियों ने अपराध की आय अर्जित की है तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, लेकिन उस आय को अपने पास रखे रहना भी मनी लॉन्ड्रिंग माना जाता है. यह न केवल प्रत्यक्ष है, बल्कि अप्रत्यक्ष भी है, जो अपराध की आय का अधिग्रहण है.”
ईडी ने पहले ही दाखिल कर दी थी चार्जशीट
ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी. अब इस मामले की सुनवाई हो रही है. ईडी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले आरोपियों के पक्ष को सुनने का अधिकार को छीना नहीं जा सकता है.
अभिषेक मनु सिंघवी ने की सुनवाई टालने की मांग
अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की सुनवाई जुलाई तक टालने की मांग की है. उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनको हाल ही में चार्जशीट की कॉपी मिली है, जिसको पढ़ने में समय लगेगा. ईडी की तरफ से ASG SV राजू ने सुनवाई टालने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि पिछली सुनवाई पर ही चार्जशीट की कॉपी दी गई थी और उसके बाद आज सुनवाई के लिए केस लगा था. उस समय किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताया गई थी, लेकिन अब सुनवाई टालने की मांग की जा रही है. हम आज ही सुनवाई के लिए तैयार है.
ईडी ने यंग इंडिया कंपनी को लेकर कोर्ट में रखी बात
ईडी ने कोर्ट से कहा कि यंग इंडिया कंपनी का स्वामित्व हमेशा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास रहा है. उसने दावा करते हुए कहा, ”यंग इंडिया ने कभी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी, उसका काम बस सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फायदा पहुंचाना था. हमने 21 जगहों पर रेड की थी, जिसमें 51 लाख के आसपास कैश बरामद हुआ था और कई आपत्तिजनक साक्ष्य भी बरामद हुए.”
कोर्ट रूम LIVE
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में शिकायत दर्ज की जा चुकी है। जिसमें सोनिया और राहुल सहित 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
कोर्ट: पिछली सुनवाई में सैम पित्रोदा को नोटिस भेजा गया था। उनकी तरफ से आज कोई पेश हो रहा है या नहीं, अगर नहीं तो हम उनके बिना केस की सुनवाई करेंगे।
एसवी राजू के असिस्टेंट एडवोकेट जोहैब हुसैन: चूंकि इस अपराध को संज्ञान में लिया गया है तो पहली नजर में आरोपियों के खिलाफ केस बनता है। सत्येंद्र जैन से जुड़ा मामला इसका सबसे सटीक उदाहरण है।
जोहैब हुसैन: यंग इंडियन कंपनी का आरोपियों को मुनाफा जारी रखने के लिए अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं था। ऐसे में कंपनी से जुड़े शेयर और संपत्ति भी अपराध से जुड़ी आय में शामिल है।
कोर्ट: क्या ये सब कड़ियां एक-दूसरे से जुड़ी हैं।
हुसैन: हां ये सभी अपराध की आय के अंतर्गत आते हैं।
कोर्ट: क्या आपके पास फोरेंसिक ऑडिटर है? कोर्ट को यह देखना होगा कि कंपनियां कैसे काम करती हैं।
हुसैन: एक बार शेयर जारी हो जाएं तो यह संपत्ति बन जाती है। एजेएल के शेयर यंग इंडियन को बेचना धोखाधड़ी था।
कोर्ट: तो क्या एक कंपनी से दूसरी कंपनी को शेयर बेचना, इसे हम अपराध मान सकते हैं? कंपनी की हर गतिविधि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती। हालांकि, इसे अपराध मान सकते हैं।
हुसैन: एक बार शेयर जारी हो जाएं तो यह संपत्ति बन जाती है। एजेएल के शेयर यंग इंडियन को बेचना धोखाधड़ी था।
कोर्ट: तो क्या एक कंपनी से दूसरी कंपनी को शेयर बेचना, इसे हम अपराध मान सकते हैं? कंपनी की हर गतिविधि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती। हालांकि, इसे अपराध मान सकते हैं।
हुसैन: ये आपराधिक साजिश AJL, यंग इंडियन और AICC के इर्द-गिर्द घूमती है।
कोर्ट: गलत कामों के लिए व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, पार्टी (कांग्रेस) को नहीं? या फिर पार्टी ही पीड़ित है।
हुसैन: पार्टी के डोनर्स पीड़ित हैं, जिनका पैसा लगता है। यहां धोखा सिर्फ और सिर्फ पार्टी के डोनर्स को हुआ है।
कोर्ट: हमें यह बताइए कि, कंपनी के शेयर किसके पास हैं और इसकी संप्पति का मालिक कंपनी है या इसके शेयरहोल्डर्स?
हुसैन: मैं इसके बारे में जरूर बताउंगा। जब भी धोखाधड़ी होती है, तो अदालत इस बात की जांच जरूर करेगी कि असली लाभार्थी कौन है।
कोर्ट: 2 से 8 जुलाई तक हम इस मामले में रोज सुनवाई करेंगे।
पिछली 3 सुनवाई में क्या-क्या हुआ…
- 8 मई: कोर्ट ने कहा था- आरोपी का पक्ष सुने बिना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते जस्टिस विशाल गोगने ने ED की दलीलें सुनने के बाद कहा कि पिछले आदेश के अनुसार सभी आरोपियों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। लेकिन उन्हें नोटिस 8 मई को ही भेजा गया, इसलिए उनका पक्ष सुने बिना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते। 21 और 22 मई को पहले उनका पक्ष सुना जाएगा।
- 2 मई: कोर्ट ने कहा था- सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूंकता है नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस दिया। कोर्ट में मामले की दूसरी सुनवाई हुई थी। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा, किसी भी स्तर पर बात सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूंकता है।
- 25 अप्रैल को कोर्ट ने कहा था- चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, दाखिल करें कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। कहा था कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते। ने कहा, ‘ED की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी गायब हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करिए। उसके बाद नोटिस जारी करने पर फैसला करेंगे।