सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 22 बड़े फैसले लिए हैं. कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस को हाई टेक बनाने और बालू माफिया पर कड़ा शिकंजा कसने वाले फैसले किए हैं. कैबिनेट के फैसले से अब रोहतास और कैमूर जिले में पहाड़ों पर रहने वाले 132 गांवों को अब ग्रिड से बिजली मिलेगी. इसके साथ ही कैबिनेट ने मोकामा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाने का फैसला किया है. इस संस्थान के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान देकर युवाओं को स्वरोजगार दिया जाएगा. इसके लिए 43 पदों को सृजन किए जाने की मंजूरी कैबिनेट में मिली है. बिहार कैबिनेट ने पैक्स चुनाव के लिए 18 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं.
नीतीश कुमार कैबिनेट ने बापू टावर के रखरखाव निर्बाध संचालन एवं अनुश्रवण के लिए एक करोड़ 63 लाख 51 हजार 104 रुपए की मंजूरी दी है. बापू टावर के लिए ऑफिस बनाने का फैसला किया गया है. इसके लिए 20 पदों को सृजन करने की स्वीकृति दे दी है. बिहार कृषि सेवा पदों का सृजन किया गया है. इसके अलावे स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के लिए नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई है. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में क्षेत्रीय कार्ड निरीक्षक के नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई है.
सोलर लाइट के बाद अब ग्रिड से बिजली देने का फैसला
बिहार कैबिनेट ने रोहतास और कैमूर जिले में पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा दे दिया है. यहां पहले सोलर लाइट से बिजली मिलती थी, अब इन 132 गांव के लोगों को ग्रिड से बिजली मिलेगी. ग्रिड से विद्युतीकरण करने के लिए कैबिनेट में मंजूरी मिली है. इस पर 117 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि का बजट स्वीकृत किया गया है. वहीं, कर्मनाशा नदी पर पंप नहर योजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है.
बालू माफियाओं की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी
अवैध खनन पर खान एवं भू तत्व विभाग में एक्शन 2024 के नए नियमावली की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई. इसके तहत नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना होगा. कार्रवाई की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा जटिल किया गया है. बालू माफियाओं की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी है. अगर कारोबारी बालू घाट पर किसी भी तरह का उल्लंघन करते है तो उन्हें भारी जुर्माना लगाया जाएगा. बिना ढके बालू ढोने पर, गीला बालू का परिवहन करने पर, चालान से अधिक बालू लाने पर वाहन मालिकों को भी अब भारी जुर्माना देना होगा.
भारी जुर्माने का प्रावधान, कड़े कर दिए नियम
खान एवं भूतत्व विभाग की तरफ से बताया गया है कि जो बालू बंदोबस्तधारी सीमा का सीमांकन नहीं करते हैं या अन्य नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ जिलाधिकारी के स्तर पर दंड लगाया जायेगा. अगर बालू व बंदोबस्तधारी घाट पर साइन बोर्ड नहीं लगते हैं तब उन्हें 50,000 का जुर्माना देना होगा. सीमांकन नहीं कराते हैं तब 5 लाख का जुर्माना देना होगा. पानी का छिड़काव नहीं करने पर 50000 का जुर्माना और प्रकाश की व्यवस्था नहीं रहने पर भी 50000 का जुर्माना देना होगा. बालू का उत्पादन और भेजने की पंजी संधारित नहीं करने पर पहली बार 5 लाख तो दूसरी बार 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. खनन योजना के तहत वृक्षारोपण नहीं करने पर भी 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. वैध चालान से अधिक मात्रा में बालू लादने की स्थिति में प्रथम बार 5 लाख रुपए प्रति गाड़ी एवं दूसरी बार ऐसा करने पर 10 लाख रुपए प्रति गाड़ी जुर्माना किया जाएगा.