गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST काउंसिल की बैठक में आज यानी बुधवार को होगी। काउंसिल चीफ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। जुलाई में हुई पिछली बैठक में, GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और होर्स रेस पर एक समान 28% टैक्स लगाने का फैसला लिया था।
इसके बाद, बड़ी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और उनके सीईओ ने सरकार से इस फैसले को कैंसल करने का अनुरोध किया था। कंपनियों का तर्क था कि इससे न्यू जेन स्टार्टअप के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए अब आज GST काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और होर्स रेस पर 28% GST काउंसिल लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगा और अंतिम फैसला लेगा।
पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28% टैक्स का निर्णय
गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST काउंसिल की 50वीं बैठक में मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया था। इन पर अब तक 18% टैक्स लगता था। सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना। वहीं कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब के इम्पोर्ट पर लगने वाले GST को भी हटाने की मंजूरी दी थी।
सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों के बिल पर लगने वाले GST को कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली थी। अब इनमें 18% के बजाय 5% GST लगेगा। रेयर डिजीज में इस्तेमाल होने वाले फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज (FSMP) पर अब GST नहीं लगाने का फैसला लिया।
जुलाई में 1.65 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से सरकार ने जुलाई 2023 में 1,65,105 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें सालाना आधार पर 11% की ग्रोथ हुई है। जुलाई 2022 ये 1,48,995 करोड़ रुपए रहा था। जुलाई में लगातार पांचवीं बार ऐसा है कि रेवेन्यू कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ से ऊपर गया है।
इससे पहले जून में ये 1,61,497 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि अब तक सबसे ज्यादा GST कलेक्शन अप्रैल 2023 में था, जब ये आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था। इसके अलावा लगातार 17 महीने से देश का GST कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है।
GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (वैट), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 6 साल पहले 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं। हालांकि गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3% टैक्स लगता है।