जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ के कुल कारोबार पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने समेत कई फैसले किए गए हैं. इस बैठक में कैंसर की दवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है ताकि लोगों को इलाज में दिक्कत न आए. साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाया है. कैसिनो पर भी कर लगाया गया है.
जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में लिये गये प्रमुख फैसलों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :
– ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ के कुल कारोबार पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा.
– सिनेमाघरों में परोसे जाने वाले खाने-पीने के सामान पर 18 प्रतिशत कर के बजाय पांच प्रतिशत कर लगेगा.
– उपकर लगाने के लिये एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) की परिभाषा में बदलाव. अब तक इसके लिये चार मानदंड- एसयूवी के रूप में लोकप्रिय हो, लंबाई चार मीटर या उससे अधिक, इंजन क्षमता 1,500 सीसी या उससे अधिक होनी चाहिए और बिना वजन के उसका ‘ग्राउंड क्लियरेंस’ न्यूनतम 170 मिमी होना चाहिए-रखे गये थे. अब एसयूवी की परिभाषा में बदलाव करते हुए केवल तीन मापदंडों को ही रखा गया है और उसके एसयूवी के रूप में लोकप्रिय होने वाला मापदंड हटा दिया गया है.
– परिषद ने जीएसटी से संबंधित विवादों के निपटान के लिए सभी राज्यों में अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन से संबंधित नियमों एवं शर्तों को मंजूरी दी. देश भर में करीब 50 न्यायाधिकरण गठित किए जाएंगे और अगले चार-छह महीनों में ये काम करना शुरू कर देंगे.
– कैंसर के इलाज वाली दवा और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली औषधि को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का फैसला.
– निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से छूट.