सर्वोच्च अदालत ने बैलों की परंपरागत दौड़़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्रीय पशु क्रूरता अधिनियम में तमिलनाडु़ सरकार की ओर से किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। शीर्ष अदालत की संवैधानिक पीठ ने इसे विरासत व संस्कृति का हिस्सा बताया। तमिलनाडु़ में जल्लीकट्टू‚ महाराष्ट्र में बैलगाड़़ी दौड़़ व कर्नाटक में कांबाला अब जारी रहेगा। २०१४ में शीर्ष अदालत द्वारा जल्लीकट्टू व अन्य खेलों पर रोक के आदेश के बाद तमिलनाडु़ सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह पूर्व में दिए गए फैसले के खिलाफ नहीं है। बल्कि बदलावों के चलते पशुओं को होने वाली पीड़़ा व यातनाओं में कमी आई है। सरकार ने अपने हलफनामें में कहा‚ यह खेल सांड़ों पर क्रूरता नहीं है। एक सदी से चले आ रहे इस खेल का ऐतिहासिक‚ सांस्कृतिक व धार्मिक महkव है। पोंगल के दौरान होने वाले इस खेल में भाग लेने के लिए किसान साल भर तैयारी करते हैं। ढाई हजार साल पुराने कहलाने वाले खेल में सांडों व बैलों़ को भीड़़ में खुला छोड़़ दिया जाता है‚ जिसे खिलाडि़़यों को काबू करना होता है। बैलों को २०११ में केंद्र सरकार ने उस सूची में शामिल कर दिया‚ जिनके प्रशिक्षण व प्रदर्शन पर पाबंदी है तो मामला सर्वोच्च अदालत चला गया था। लोगों की भावनाओं और पाबंदी पर हुए भारी विरोध के बाद सरकार ने २०१६ में तमाम शर्तों व नियमों के साथ इस प्रतियोगिता को हरी झंड़ी दे दी थी। हालांकि हर साल इन खेलों के कारण पशुओं द्वारा रौंदे जाने के कारण कुछ मौतें होने की खबरें आती हैं। ढेरों दर्शक इसमें चोटिल भी होते हैं। मगर अपने समाज में पालतू जानवरों के बीच प्रतिस्पर्धा करवाने की पुरानी परंपरा है। प्रतिस्पर्धी इसके लिए जी–जान से मेहनत करते हैं। वे अपने पशु को प्रेम ही नहीं करते बल्कि उसकी खिलाई–पिलाई और रख–रखाव में भी कड़़ी मशक्कत करते हैं। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि पशुओं के प्रशिक्षण में भीषण क्रूरता होती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पशुओं के प्रति किसी तरह की क्रूरता ना हो। उन्हें किसी भी तरह की कड़़ी यातना दिए बगैर यह पारंपरिक खेल चालू रखा जाए। साथ ही स्पर्धा का आनन्द लेने वाली भीड़़ की सुरक्षा की सटीक व्यवस्था भी हो।
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