लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य करार किए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को २२ अप्रैल तक उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। राहुल को पिछले सप्ताह लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के मद्देनजर लोक सभा की आवास संबंधी समिति ने इस संबंध में फैसला किया है। तद्नुरूप लोक सभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता को १२‚ तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली करने संबंधी पत्र भेजा है। राहुल को सूरत की एक अदालत ने वर्ष २०१९ के एक मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर बीते शुक्रवार को लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था। सूरत की अदालत ने इस मामले में राहुल को दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। यदि किसी सांसद या विधायक को कोई अदालत किसी मामले में दो या ज्यादा वर्ष की सजा सुना देती है‚ तो उसे सदन की सदस्यता से अयोग्य करार देने प्रावधान जन प्रतिनिधित्व कानून में है। चूंकि अयोग्य घोषित होने वाले सदस्य को एक माह के भीतर सरकारी आवास खाली करने का भी प्रावधान है‚ इसलिए राहुल गांधी को इस बाबत पत्र भेजा गया है। इस हिसाब से २३ अप्रैल से राहुल गांधी का आवास आवंटन रद्द माना जाएगा। हालांकि‚ अयोग्य घोषित सदस्य चाहे तो आवास खाली करने की समयावधि में विस्तार के लिए आवास संबंधी समिति को लिख सकता है‚ और समिति इस विस्तार के लिए बताए गए कारणों के गुण–दोष पर विचार करके विस्तार दे सकती है‚ या नहीं भी दे सकती। लगता नहीं कि राहुल आवास खाली करने संबंधी समयावधि में विस्तार के लिए कोई आग्रह करेंगे। ऐसा इसलिए कि राहुल की सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद से जिस तरह इस पर उनकी पार्टी आंदोलन पर उतर आई है‚ और सड़़कों पर उतरे कांग्रेसजन राहुल को अयोग्य घोषित करने संबंधी अदालत के फैसले को राजनीतिक रंग देने में जुटे हैं। इस काम में उन्हें करीब–करीब सभी विपक्षी दलों का साथ भी मिल गया है। कहना यह कि फैसला अदालत का है‚ और विपक्षी दल इससे राजनीतिक माइलेज लेने में मशगूल हैं। ऐसा करके कांग्रेस न केवल अदालती फैसले को कमतर करने का प्रयास कर रही है‚ बल्कि समय रहते बड़़ी अदालत से कोईराहत पाने से बचकर यह भी जतला चुकी है कि उसका मंतव्य मामले को राजनीतिक रंग देना है‚ लेकिन जनता भी इस मंशा को भांप चुकी है।
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अपनी 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारतीय वायु सेना ने आज तमिलनाडु के चेन्नई मरीना एयरफील्ड में एक एयर एडवेंचर...