बढ़ते प्रदूषण के बीच अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि कल से दिल्ली के प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे.Air Pollution : बढ़ते प्रदूषण के बीच अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि कल से दिल्ली के प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे.
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है. अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि दिल्ली के प्राइमरी स्कूल कल से अगले आदेश तक बंद रहेंगे.
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है. अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि दिल्ली के प्राइमरी स्कूल कल से अगले आदेश तक बंद रहेंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाने के लिए केंद्र को विशेष कदम उठाने की जरूरत है. अभी दोषारोपण और राजनीति का समय नहीं है.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, तब तक दिल्ली में प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे. ऑड-ईवन पर भी विचार किया जा रहा है. अगर जरूरत होगी तो ऑड-ईवन लागू किया जा सकता है. हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे को कीसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए.
दिल्ली-NCR में लगातार हवा हो रही जहरीली, AQI खतरनाक श्रेणी में पहुंचा
दिल्ली-एनसीआर में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है. वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक निशान तक पहुंच गया है. वायु गुणवक्ता सूचकांक (AQI) पर नजर डालें तो गुरुवार की तरह आज यानि शुक्रवार को भी पूरे क्षेत्र में बुरा हाल है. वर्तमान में नोएडा (यूपी) में एक्यूआई 562 है, जो गंभीर श्रेणी में है. वहीं गुरुग्राम (हरियाणा) में 539 और दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास 563 है जो खतरनाक श्रेणी में आता है. पूरी दिल्ली की बात करें तो यहां एक्यूआई 472 है, जो बेहद गंभीर है.
प्रदूषण को लेकर दिल्ली-एनसीआर के वातारण में धुंध छाई हुई है. इसे रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है. यहां पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण को लागू कर दिया गया है. दरअसल, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) काफी गंभीर स्थिति में है. ऐसे में डीजल से चलने वाले वाहनों के साथ राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है.
Commission for Air Quality Management (सीएक्यूएम) के अनुसार, बीएस-6 मानक वाले वाहनों के साथ आपतकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों के उपयोग को छूट दी गई है. आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने, इसके साथ गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों पर रोक लगाने की बात कही गई है. वहीं ‘सम-विषम’ के तहत वाहन चलाने पर भी निर्णय लिया जा सकता है.
सीएनजी (CNG) और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. जरूरी वस्तुओं की ढुलाई वाले वाहनों को छूट दी गई है. लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट्स के निर्माणकार्य पर रोक लगाई गई है. क्लीन फ्यूल पर न चलने वाले उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया गया है.