सदियों से चली आ रही भूलों को यथाशीघ्र सुधारना जरूरी होता है। जिन जातियों के उत्पीड़़न का सिलसिला सभ्यता के विकास के समय से ही जारी है‚ उनके दर्द को कोई भी राहत देकर दूर करना संभव नहीं है तो भी इसके परिमार्जन की कोशिशें जारी हैं। केंद्र का ध्यान ऐसी ही एक भूल की तरफ गया है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग गठित किया गया है‚ जो उन लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले का गहन विश्लेषण करेगा जिनका अनुसूचित जातियों से ऐतिहासिक रूप से संबंध रहा है‚ लेकिन जो राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित धर्मों के अलावा कोई और धर्म अपना चुके हैं। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश‚ १९५० (जो समय–समय पर संशोधित भी हुआ) कहता है कि हिंदू या सिख या बौद्ध के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। कारण‚ धर्म परिवर्तन आर्थिक लाभ और अन्य सुविधाओं का लालच देकर या दिग्भ्रमित करके भी कराया जाता है‚ जिसे किसी सूरत मान्यता नहीं दी जा सकती। अन्य धर्मों में परिवर्तित होने के बाद रीति–रिवाजों‚ परंपराओं और सामाजिक भेदभाव और अभाव की स्थिति में बदलाव पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह मुद्दा ऐतिहासिक रूप से जटिल सामाजिक और संवैधानिक है और सार्वजनिक महत्व का मामला भी है। इसके महत्व‚ संवेदनशीलता और संभावित प्रभाव को देखते हुए इस संबंध में परिभाषा में कोई भी बदलाव विस्तृत व निश्चित अध्ययन और सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर होना चाहिए। जांच आयोग अधिनियम‚ १९५२ (१९५२ का ६०) के तहत किसी आयोग ने अब तक इस मामले की जांच नहीं की है। आयोग को दो साल के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। अनुसूचित जातियों के लोगों का धर्म परिवर्तन करना सामाजिक विभेद और अपमानजनक स्थितियों से मुक्ति की उम्मीद से जुड़़ा मामला है। वे किसी भी धर्म को अपनाएं उनका कष्ट कम नहीं होता। भारत में हर धर्म में जातियों और उपजातियों का एक दुष्चक्र है‚ जिसमें वे फंस जाते हैं‚ और अपना जातीय दर्जा वापस पाने की उम्मीद करने लगते हैं। देखना होगा कि धर्म परिवर्तन उनकी इन उम्मीदों को पूरा होने का दरवाजा और अधिक समय के लिए बंद न कर दे।
GST काउंसिल की बैठक आज, इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले GST सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा
GST काउंसिल की आज यानी 9 सितंबर को बैठक होगी. इस बैठक में इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले GST सहित...