मुंबई की सांसदों‚ विधायकों वाली विशेष अदालत ने १२ दिन जेल में काटने के बाद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा को बुधवार को जमानत दे दी और आज जेल से रिहा भी हो जायेंगे । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा से उत्पन्न विवाद के बाद अमरावती से लोक सभा सदस्य नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को २३ अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि‚ दंपति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुंबई यात्रा का हवाला देते हुए ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपनी योजना को रद्द कर दिया था। जमानत मंजूर करते समय अदालत ने ५०–५० हजार रुपये की प्रतिभूति राशि जमा कराने‚ संबंधित मुद्दे पर प्रेस से चर्चा नहीं करने तथा जांच में बाधा नहीं डालने और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करने के निर्देश भी दिए। सोशल मीडि़या के जरिए विवाद पैदा न करने की हिदायत भी दी गई। जमानत याचिका में दावा किया गया था कि ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान को विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी या घृणा की भावना को बढ़ावा देने वाला कृत्य नहीं कहा जा सकता और इसलिए भारतीय दंड़ संहिता की धारा १५३ (ए) के तहत इस आरोप को कायम रखना उचित नहीं है। यह काम राजद्रोह का अपराध नहीं हो सकता। गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की भावना के दबाव में की गई थी। अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए राणा दंपती की जमानत याचिका को मंजूरी देने का विरोध किया कि उनकी नीयत कानून–व्यवस्था को बिगाड़ने की है। राणा दंपति की योजना भले ही ‘अबोध’ प्रतीत होती है‚ लेकिन सरकार के खिलाफ बड़़ी साजिश थी। विपक्षी भाजपा और उद्धव ठाकरे के राजनीतिक विरोधी साबित करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हिंदुओं के खिलाफ हैं। अदालत ने राणा दंपति को जमानत देकर राहत प्रदान तो की है लेकिन कठोर शर्तं लगाई हैं जो अनुकरणीय हैं। ऐसी शर्तं तो हर उस मामले में लगनी चाहिए जो राजनीति चमकाने के लिए किए जाने वाले स्टंट से कम नहीं होता। नवनीत स्पोंडि़लाइटिस से पीडि़़त हैं‚ आराम चाहती थीं‚ अदालत ने उन्हें जमानत देकर अपनी राजनीति पर पुनर्विचार का वक्त दिया है।
आज जेल से रिहा होंगे विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा। कल दोनों को जमानत मिली थी। कागजी कार्रवाई की शर्तों को पूरा करने में देरी के कारण बुद्धवार को नहीं हो पाई थी दोनों की रिहाई। कल इंडिया टीवी संवाददाता राजेश ने बताया कि बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभी तक राणा दंपति की रिहाई का आदेश जारी नहीं किया। ऐसे में 5 मई को बोरीवली कोर्ट से रिहाई के आदेश मिलने के बाद ही इन दोनों की रिहाई हो पाएगी।
रवि राणा और नवनीत राणा की रिहाई का आदेश कागजी कार्रवाई की शर्तों को पूरा करने में देरी के कारण कल जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंच सका। अब खबर है कि ये आदेश आज दोपहर 12 बजे तक पहुंच जाएगा और विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा दोपहर 1 बजे के बाद जेल से बाहर आएंगे।
अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को कल कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। मुंबई सेशंस कोर्ट ने राणा दंपति की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। अदालत ने राणा दंपति को इस शर्त के साथ जमानत दी थी कि वे जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बात नहीं करेंगे। इसके साथ ही यह भी हिदायत दी गई थी कि वे सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दोनों को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी।
क्यों हुई थी गिरफ्तारी
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा के बाद शुरु हुए विवाद में निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। राजद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में उनके खिलाफ मुंबई पुलिस केस दर्ज किया था। जिसके बाद राणा दंपति ने जमानत के लिए अदालत का रुख किया।