मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में १४ एजेंड़ों पर मुहर लगी। राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में तीन फीसद की बढ़ोतरी की गयी है। कर्मियों को अब ३१ की जगह ३४ फीसद महंगाई भत्ता मिलेगा। यह फैसला एक जनवरी २०२२ से ही लागू होगा। बैठक में फिल्म द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करने के फैसले पर भी मुहर लगी। बिहार आकस्मिकता निधि को ३५० करोड रुपये से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष २०२२–२३ में ३० मार्च‚ २०२३ तक के लिए अस्थायी रूप से बढाकर ९५०० करोड करने का फैसला लिया गया॥। बैठक में सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन व पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों‚ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जनवरी के प्रभाव से ३१ फीसद के स्थान पर ३४ फीसद महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गयी है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली–२०२१ में संशोधन हेतु प्रारूप बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली‚ २०२२ को अधिसूचित करने एवं बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त करने की स्वीकृति दी गयी। वित्तीय वर्ष २०२१–२२ में खरीफ विपणन मौसम २०२०–२१ एवं उत्तरोत्तर वर्षों के लिए राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स व व्यापार मंडलों‚ केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंक को प्रबंधकीय अनुदान मद की राशि तथा गनीबैग प्रतिपूर्ति अनुदान की राशि के भुगतान के लिए धान अधिप्राप्ति की मात्रा के अनुरूप वर्णित मदों में व्यय होनेवाली राशि के निर्धारण स्वीकृति एवं व्यय के लिए विभाग सक्षम प्राधिकार माना जायेगा। कोल वितरण नीति २००७ के तहत लघु‚ मध्यम एवं अन्य उद्योगों को उचित मूल्य पर कोयला की आपूर्ति के लिए बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड़ को तीन वर्ष के लिए एक अप्रैल २०२२ से ३१ मार्च २०२५ तक एजेंसी नामित किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग आवश्यक वस्तु अधिनियम‚ १९५५ की धारा ३ एवं धारा ५ सहपठित जीएस आर–२१३(अ). २० मार्च २०१५ एवं भारत सरकार‚ उपभोक्ता मामले‚ खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा निर्गत लियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश‚ २०१५ की कंडिका १५ के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश‚ २०१६ को संशोधित करते हुए संशोधन आदेश २०२२ निर्गत करने का फैसला लिया गया।
एक जनवरी के प्रभाव से महंगाई भत्ते का लाभ
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य कर्मियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जनवरी 2022 से प्राप्त होगा। सरकार के इस फैसले से चार लाख से अधिक कर्मचारी और साढ़े तीन लाख पेंंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद सरकार को वार्षिक 1133 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
रोगों की सूची में आठ नए रोग शामिल
मंत्रिमंडल ने राज्य के अफसरों और कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अनुमान्य रोगों में आठ नए रोगों को शामिल किया है। सूची में जा नई बीमारियां शामिल की गई हैं उनमें रूमेठी गठिया, क्रोनिक डिजीज, अतिगलग्रंथिता, सोरायसिस, लाइकेन प्लानस, मस्तिक पक्षघात, पार्किंसन रोग और पेल्विक इंफ्लमेट्री डिजीज।
कश्मीर फाइल्स फिल्म टैक्स फ्री की गई
संजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की रजामंदी के बाद 16 मार्च 2022 से राज्य में फिल्म कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया गया था। इस प्रस्ताव को सोमवार को मंत्रिमंडल ने भी स्वीकृत कर दिया है।
आकस्मिकता कोष की राशि 9500 करोड़ हुई
मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग के प्रस्ताव के बाद बिहार आकस्मिकता निधि जो 350 करोड़ थी। उसे 23 मार्च 2023 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 9500 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी है।
खरीदे जाएंगे 73 नए अग्निशमन वाहन
गृह विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने बिहार अग्निशाम सेवा के खराब हो चुके 107 वाहनों के स्थान पर 73 नए वाहन खरीदने की मंजूरी दी है। वाहन खरीद के लिए 43.80 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि कुल बजट का चार प्रतिशत तक हो सकती है।
मुंबई में निवेश आयुक्त का कार्यालय, 3.82 करोड स्वीकृत
मंत्रिमंडल ने मुंबई में निवेश आयुक्त का कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। कार्यालय की स्थापना एवं एक अप्रैल 2022 के प्रभाव से इसके संचालन के लिए 3.82 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदत्त शक्तियों को जिला पदाधिकारी अपने जिले के किसी अपर जिला दंडाधिकारी या उसके समकक्ष किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेंगे।
- भागलपुर जिला के सुंदरवती महिला कालेज से मिरजानहाट पथ के तीसरे किलोमीटर में रेलवे ब्रिज के स्थान पर आरओबी के निर्माण के लिए 117.89 करोड़ की मंजूरी।
- पीरो, भोजपुर के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता प्रभाष कुमार, और शेरघाटी-गया के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता रमेश प्रसाद दिवाकर, दरभंगा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डा. सुधार कुमार झा को बर्खास्त करने का प्रस्ताव मंजूर
- लघु, मध्यम एवं अन्य उद्योगों को उचित मूल्य पर कोयला की आपूर्ति के लिए बिहार स्टेट माइनिंग कारपोरेशन को तीन साल का अवधि विस्तार दिया गया। यह अवधि 31 मार्च को खत्म हो गई थी। अब उन्हें 31 मार्च 2025 तक के लिए कोयला आपूर्ति के लिए नामित किया गया है।