आरजेडी चीफ लालू यादव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उन्हें 25 फरवरी को बिहार में पेश होना है। इसके लिए सीबीआई की विशेष अदालत ने निर्देश दिया था। सजायाफ्ता लालू यादव को 60 लाख के जुर्माने के साथ-साथ 5 साल की सजा 21 फरवरी को सुनाई जा चुकी है। ये मामला झारखंड का था। रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने रांची के डोरंडा ट्रेजरी से 139. 5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी में उन्हें पहले दोषी ठहराया और बाद में उनपर सजा मुकर्रर की गई। अब पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में लालू यादव की पेशी भागलपुर-बांका कोषागार से अवैध निकासी मामले में होनी है।
16 फरवरी को भागलपुर-बांका कोषागार मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने ये निर्देश दिया था। सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रजेश कुमार सिंह की अदालत में कांड संख्या आरसी 63 (ए)/96 में हुई। इसके बाद चारा घोटाला मामले में कोर्ट ने निर्देश जारी कर सभी आरोपियों को 25 फरवरी दिन शुक्रवार को कोर्ट में पेश करने को कहा। बांका-भागलपुर कोषागार से अवैध निकासी मामले में कोर्ट ने लालू यादव, आरके राणा समेत तीन आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया।
आरोपित लालू यादव के वकील ने सुधीर कुमार सिन्हा ने अदालत में आवेदन देकर प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की थी। इस संबंध में अधिवक्ता सुधीर कुमार सिन्हा ने बताया कि लालू यादव अभी 47 (ए)/96 में बिरसा मुंडा होटवार रांची जेल में हैं। जिस मामले में प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की गयी है। वो मामला आरसी 63( ए)/96 से जुड़ा है। मामला भागलपुर के बांका कोषागार से 46 लाख रुपये का अवैध निकासी का है। मामले में लालू यादव समेत 26 लोगों के खिलाफ सुनवाई चल रही है।
बहुचर्चित चारा घोटाले के पांच मामलों में अब तक लालू यादव को साढ़े 32 साल की सजा सुनाई गई।
करीब 1.60 करोड़ जुर्माना लगाया गया।
मामले 1990 से 1996 के बीच के हैं।
सात बार लालू यादव को जेल जाना पड़ा।
पहले के चार मामलों में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत दी गई थी।