जम्मू और कश्मीर सरकार ने Covid-19 के प्रसार को रोकने के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन करने आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं. आदेश में कहा गया है, ‘वैध और सत्यापन योग्य आरटी-पीसीआर / रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो यात्री के आगमन के 72 घंटे से अधिक पुराना न हो, अनिवार्य किया जाना चाहिए. जम्मू कश्मीर में वैसे तो वैष्णो देवी मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता था. जिसकी वजह से मां के दरबार में भारी भीड़ रहती है, ऐसे में यदि आप वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ जरूरी नियमों को जान लें. यदि इन नियमों की अनदेखी की, तो हो सकता है आप मां वैष्णो देवी के दर्शन भी न कर पाएं. आइए जानते हैं वैष्णो देवी की तीर्थयात्रा पर जाने वालों के लिए नया कोरोना
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मानकों का कड़ाई से पालन, मसलन- सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन, आरटी-पीसीआर टेस्ट जो यात्री के आगमन के 72 घंटे से अधिक पुराना न हो, ऐसे यात्री जिनको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा की अनुमति दी है, और जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है, वैष्णो देवी मंदिर परिसर में जाने से पहले कोरोना रोकथाम के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरी तरह से सेनिटाइज तीर्थयात्रियों को ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा.
अपने साथ रखें ये जरूरी कागजात
सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान फोटो पहचान पत्र और पते का प्रमाण साथ रखना होगा, इसके बिना यात्रा की अनुमति नहीं है. पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड रख सकते हैं. ने कहा