शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका खारिज हो गई है। किला कोर्ट ने कहा कि उसे जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। जमानत के लिए आर्यन को सेशंस कोर्ट में अपील करनी होगी। आर्यन के साथ क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है।
किला कोर्ट में इनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को दोपहर करीब 12.45 बजे सुनवाई शुरू हुई थी, जो 2.15 बजे तक चली। ब्रेक के बाद दोपहर 3 बजे सुनवाई दोबारा शुरू हुई। जांच एजेंसी और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद किला कोर्ट ने शाम 5 बजे जमानत की याचिका खारिज कर दी।
आर्यन को आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया
इस बीच NCB ने आर्यन समेत सभी 6 मेल आरोपियों को आर्थर रोड जेल और दोनों फीमेल आरोपियों को भायखला जेल भेज दिया है। आर्यन को क्वारैंटाइन सेल में रखा गया है। वैसे तो उनका RTPCR टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन जेल की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 7 दिन क्वारैंटाइन सेल में रखने का नियम है।
कोर्ट ने गुरुवार को सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन सुनवाई देर तक चली थी और शाम 6 बजे के बाद जेल में एंट्री नहीं होती, इसलिए आर्यन समेत 8 आरोपियों को NCB के लॉकअप में ही रखा गया था।
ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान को बीते गुरुवार को कोर्ट ने 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया था, लेकिन उन्हें बीती रात जेल नहीं भेजा जा सका, बल्कि उन्हें एनसीबी कस्टडी में ही रखा गया, क्योंकि जेल भेजने से पहले आरोपी का कोविड टेस्ट किया जाता है और अभी आर्यन का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है। आर्यन खान और उनके साथ गिरफ्तार किए गए 7 लोगों की एनसीबी कस्टडी कल खत्म हुई थी। एनसीबी ने इनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने एनसीबी की अपील नहीं मानी और आर्यन खान समेत सभी आठ आरोपियों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया, जिसके बाद आर्यन और उनके दोस्तों की तरफ से बेल एप्लीकेशन लगाई गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है।
आर्यन समेत सभी 8 आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
7-10-2021
क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें गुरुवार रात NCB दफ्तर में ही रखा जाएगा। कोविड-19 की जांच रिपोर्ट न होने के कारण उन्हें आर्थर रोड जेल नहीं भेजा गया। मुंबई की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।
NCB ने 11 अक्टूबर तक सभी आरोपियों की कस्टडी मांगी थी, लेकिन अदालत ने अनुमति नहीं दी। फैसले के बाद आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट से जमानत याचिका पर भी सुनवाई करने की अपील की। इसका ASG अनिल सिंह ने विरोध किया। कोर्ट ने भी जमानत पर आज सुनवाई करने से मना कर दिया। अब शुक्रवार सुबह 11 याचिका पर सुनवाई होगी।
आर्यन के वकील ने कोर्ट में क्या दलीलें दीं?
सतीश मानशिंदे ने कोर्ट से कहा कि 2 रातों से आर्यन से पूछताछ नहीं हुई है। फिर भी NCB आर्यन की कस्टडी मांग रही है। मानशिंदे ने कहा कि NCB बार-बार कह रही है कि वह मुख्य आरोपी तक पहुंचना चाहती है, लेकिन तब तक आर्यन को बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता।
आर्यन केस से पहले अचित कुमार के मामले की सुनवाई हुई। उन्हें 9 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में भेज दिया गया। अचित की गिरफ्तारी आर्यन के बयान के आधार पर की गई थी।
कोर्ट रूम में दिखी भीड़
हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से कोर्ट रूम में बहुत भीड़ देखी गई। इस वजह से बचाव पक्ष के वकील ने जज से गुजारिश करते हुए कहा कि जिन लोगों का केस से संबंध नहीं है, उन्हें कोर्ट रूम से बाहर भेजा जाए। जज ने केस से संबंधित लोगों को हाथ उठाने को कहा और बाकी लोगों को बाहर जाने का आदेश दिया।
अपडेट्स
- कोर्ट रूम खुलने से 30-40 मिनट पहले शाहरुख की मैनेजर पूजा कोर्ट पहुंच गईं। अरबाज मर्चेंट की मां भी कोर्ट रूम में मौजूद रहीं। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख ट्राइडेंट होटल में हैं और बेटे की हियरिंग की पल-पल की जानकारी ले रहे हैं।
- NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे कोर्ट परिसर पहुंचे। इसके बाद दोपहर 3.45 बजे बहस शुरू हुई। NCB ने आरोपियों की कस्टडी 11 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की। आर्यन के वकील मानशिंदे ने उनसे मिलने के लिए 2 मिनट का वक्त मांगा। जज ने इसकी अनुमति दे दी। मानशिंदे के साथ शाहरुख की मैनेजर पूजा भी थीं।
- आर्यन के बयान के आधार पर गिरफ्तार किए गए अचित कुमार के मामले में बहस शुरू हुई। NCB का पक्ष रख रहे सरकारी वकील सेठना ने कहा- स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए अचित की रिमांड बढ़ाई जानी चाहिए। अचित के वकील अश्विन तुल ने NCB के दावे को गलत बताया और वानखेडे के सामने NCB की खामियां गिनाईं।
- अश्विन तुल ने सवाल किया कि 2 दिन से वे NCB की कस्टडी में हैं। उनसे क्या जांच और पूछताछ की जा रही है? NCB के वकील ने जवाब दिया कि क्या गलत गिरफ्तारी का दावा करना चलन बन गया है? इस पर वकील अश्विन तुल ने अचित को ड्रग्स रैकेट का हिस्सा बताए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। जज ने अचित कुमार की गिरफ्तारी को गैर कानूनी मानने से इनकार किया और 9 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में भेज दिया।
- अतिरिक्त महाधिवक्ता (ASG) अनिल सिंह ने NCB की तरफ से बहस शुरू की। उन्होंने पुराने मामलों का रेफरेंस दिया। इसके बाद आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने मांग की कि NCB गिरफ्तारी से कस्टडी में रखने तक की जानकारी कोर्ट से साझा करे।
- सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि आर्यन को प्रतीक गाबा ने इनवाइट किया था। उन्होंने प्रतीक और आर्यन के बीच हुए वाट्सएप चैट की दलील दी। इस चैट में रेव पार्टी का जिक्र नहीं है। बता दें कि प्रतीक अरबाज मर्चेंट का भी दोस्त है।
- मुनमुन धमीचा की तरफ से वकील अली काशिफ देशमुश ने दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि मुनमुन का किसी भी आरोपी से कोई संबंध नहीं है। वह मध्य प्रदेश सागर की रहने वाली हैं। उन्हें किसी ने इन्वाइट किया था, इसलिए क्रूज पर गई थीं। मुनमुन के मामले में बेल अर्जी लगाई गई है।
- अरबाज मर्चेन्ट की तरफ से वकील तारक सैय्यद ने दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि जब दूसरें लोगों के पास से ड्रग्स मिली तो अरबाज की कस्टडी की क्या जरूरत है? 6 ग्राम चरस के पंचनामे की कॉपी उन्हें नहीं दी गई है। वकील ने कहा कि सभी को सामने बुलाकर पूछ लेना चाहिए कि वे एक दूसरे के जुड़े हैं या नहीं?
- विक्रांत छोकर की तरफ से पेश हुए आशीष रघुवंशी ने कहा कि मेरे क्लाइंट 144 घंटे से NCB की हिरासत में हैं। रिमांड रिपोर्ट में मेरे खिलाफ कुछ नहीं है। सभी 8 अपराधियों के बीच अब तक कोई संबंध सामने नहीं आए हैं।
- ASG अनिल सिंह ने कहा- मेरे दोस्त मिस्टर मानशिंदे ने एक कहानी की तरह बहस की। उन्होंने दावा किया कि आर्यन बेकसूर है। मैं उन्हें आर्यन का स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं। यह दिखाने का कारण यह है कि आपने एक कहानी गढ़ी है। ASG ने कहा कि NCB ने आधे घंटे पहले 1 आरोपी को और गिरफ्तार किया है।
मनीष भानुशाली के परिवार ने कहा- उसने देशहित में काम किया है
NCP नेता नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में NCB की ओर से की गई कार्रवाई पर सवाल उठाया है। ऑपरेशन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली उनमें से एक को वीडियो में कैद करते नजर आए। मनीष भानुशाली डोंबिवली MIDC आवासीय क्षेत्र के अखिल सुदामा में रहते हैं। मनीष भानुशाली के परिवार ने नवाब मलिक द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में मनीष भानुशाली के भाई महेंद्र, मनीष की मां भगवती से संपर्क किया।
उन्होंने बताया की हमें कुछ नहीं पता, जो भी पता चला वो टीवी देखने के बाद पता चला। मनीष ने कहा था कि मैंने अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि मनीष से उनकी तीन दिन पहले बात हुई थी। उनके परिवार ने अपील की कि मनीष ने कुछ गलत नहीं किया, जो किया देश के लिए किया, कृपया इसपर राजनीति न करें।
मामले में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी
इस मामले में अब तक 17 लोगों को NCB गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 8 लोग 7 अक्टूबर तक और अन्य 8 आरोपी 11 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में हैं। आर्यन के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा, इश्मीत सिंह चड्ढा, मोहक जायसवाल, मुनमुन धामीचा और नूपुर सतीजा की कस्टडी भी आज समाप्त हो रही है। इस केस में अधिकारियों ने कथित रूप से कोकीन, मेफेड्रोन, चरस, हाइड्रोपोनिक और एमडीएमए जैसी कई ड्रग्स और 1.33 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं।
आरोपी मोहक जायसवाल से पूछताछ के बाद अधिकारियों ने मुंबई के जोगेश्वरी में छापेमारी की और 3 अक्टूबर को अब्दुल कादिर शेख को मेफेड्रोन के साथ गिरफ्तार किया। NCB का दावा है कि आरोपी इश्मीत सिंह चड्ढा से पूछताछ के बाद उन्होंने 4 अक्टूबर को गोरेगांव निवासी श्रेयस सुरेंद्र नायर को चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
पढ़ाई के दौरान आर्यन के ड्रग्स लेने की बात आई थी सामने
आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे आज उनकी जमानत की अर्जी भी अदालत में दायर कर सकते हैं। NCB ने कोर्ट के सामने दलीलें दी कि आर्यन खान की वॉट्सऐप चैट से खुलासा हुआ है कि वह विदेशी ड्रग्स पैडलर के भी संपर्क में थे। NCB ने कोर्ट को बताया कि आर्यन ने अमेरिका की दक्षिण कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान भी ड्रग्स का सेवन किया था। इसलिए इस ड्रग्स मामले की जांच अंतरराष्ट्रीय एंगल से भी किए जाने की जरूरत है।
हालांकि, अदालत में आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने दलील देते हुए कहा कि आर्यन खान के पास से NCB को न तो ड्रग्स मिली और न ही इस बात के कोई सबूत मिले हैं कि आर्यन खान ने ड्रग्स का सेवन किया। इसके अलावा मानशिंदे ने अदालत के सामने कहा कि NCB ने आर्यन खान पर जितनी भी धाराएं लगाई हैं वह सब जमानती हैं।
NDPS की धाराओं के तहत गिरफ्तारी
आर्यन की गिरफ्तारी NDPS के सेक्शन 8C, 20B और 27, 35 के तहत हुई है। इनमें सेक्शन 8C ड्रग्स लेने पर लगती है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS) नशीली दवाओं से जुड़ा सख्त कानून है। इसकी धारा 27 के तहत, अगर कोई नारकोटिक ड्रग्स लेता है, तो यह भी दंडनीय अपराध है।
इस धारा के क्लॉज (A) में कहा गया है कि कोकीन, मॉर्फीन जैसे प्रतिबंधित नशे का सेवन करने का दोषी पाए जाने पर एक साल की सजा या 20 हजार रुपए का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं।
ड्रग्स केस में पॉलिटिकल ट्विस्ट
ड्रग्स केस में पॉलिटिकल एंट्री हो चुकी है। NCB के प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि यह रेड भाजपा के इशारे पर की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के दो नेता क्रूज से ड्रग्स केस के आरोपियों को पकड़ कर लाए थे। उन्होंने कुछ तस्वीरें और वीडियो जारी कर कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता केपी गोसावी और पदाधिकारी मनीष भानुशाली आरोपियों को घसीटकर NCB ऑफिस ले गए थे।
मलिक के इन आरोपों के बाद NCB के अधिकारी सामने आए और उन्हें अपना गवाह बताया। इसके बाद मनीष भानुशाली भी सफाई के साथ सामने आए और कहा कि वे भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं और इस ड्रग्स पार्टी की जानकारी उन्होंने ही NCB को दी थी। हालांकि, उन्होंने मलिक पर उनकी जान खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए मानहानि का दावा ठोकने की बात भी कही है।