भाजपा की हुंकार रैली के दौरान पटना के गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाका मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने बुधवार को अंतिम बहस की सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय सुनाने के लिए २७ अक्टूबर की तिथि निश्चित की। ॥ विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एनआईए के विशेष लोक अभियोजक लल्लन प्रसाद सिन्हा ने कानूनी बिंदु पर जवाबी बहस आज पूरी की। इससे पूर्व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सैयद इमरान गनी ने अपनी अंतिम बहस पूरी कर ली थी। गौरतलब है कि २७ अक्टूबर २०१३ को ऐतिहासिक गांधी मैदान में भाजपा की हुंकार रैली के दौरान पटना जंक्शन और गांधी मैदान में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इस हादसे में छह लोगों को मौत हो गई थी जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। यह एक संयोग माा है कि यह सिलसिलेवार बम धमाके २७ अक्टूबर २०१३ को हुए थे और विशेष अदालत ने फैसले के लिए भी २७ अक्टूबर २०२१ की तिथि निश्चित की है। इस मामले में रांची के हैदर अली‚ मुजिबुल्लाह अंसारी‚ इम्तियाज अंसारी‚ अहमद हुसैन‚ मो.फखरुद्ीन‚ नोमान अंसारी‚ असलम परवेज और इफ्तिखार तथा छत्तीसगढ के रायपुर के उमर सिद्ीकी और अजहरुद्ीन कुरैशी के खिलाफ एनआईए ने वर्ष २०१४ में आरोप पा समर्पित किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने अपना मुकदमा साबित करने के लिए कुल १८७ गवाह पेश किये। इस मामले के पांच अभियुक्त हैदर अली‚ इम्तियाज अंसारी‚ मुजिबुल्लाह‚ उमर सिद्ीकी और अजहरुद्ीन कुरैशी को एनआईए की विशेष अदालत से ही वर्ष २०१८ में बिहार के चर्चित बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर बम धमाका मामले में में उम्रकैद की सजा हो चुकी है।