बिहार की नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार की ओर से दंगा शब्द को फिर से परिभाषित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) को लिखा जाएगा. इससे संबंधित फैसला वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिया गया है. बता दें कि दंगा जैसे विषय को दूसरे रूप में नामांकित व वर्गीकरण करने के लिये गृह मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भेजने को लेकर पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है. इससे संबंधित पत्र गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की ओर से जारी किया गया है. बिहार अपर मुख्य सचिव गृह विभाग की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित विभागीय समीक्षात्मक बैठक में और भी कई अहम निर्णय लिये गये.
इसके अलावा कब्रिस्तान घेराबंदी की प्रक्रियाधीन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर दो माह में पूर्ण का आदेश भी जारी किया गया है. वहीं, बिहार मंदिर चारहदीवारी निर्माण योजना को अगले दो माह में पूरा करने को लेकर भी आदेश जारी किया गया है. सभी जिलों के DM को इसको लेकर आदेश पत्र भेजा गया है.
भूमि विवाद मामलों की समीक्षा कर उचित कार्रवाई करने को लेकर भीआदेश जारी किया गया है. 97 पुलिस थाना, 47 ओपी और पुलिस केंद्रों के लिये भूमि की उपलब्धता योजना की स्वीकृति एवं निर्माण कराने को लेकर भी आदेश जारी किया गया है. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं संयुक्त का निर्माण करने को लेकर भूखंड यथा संभव जल्द से जल्द मुहैया कराने का आदेश जारी किया गया है.
बिहार के पुलिस थानों में महिला SHO तथा महिला कन्सटेबल का पदस्थापना करने को लेकर आदेश जारी किया गया है. पुलिस थानों में लैंड लाइन फोन की व्यवस्था एव फोन बिलों का केंद्रीयकृत भुगतान की व्यवस्था करने को लेकर आदेश दिया गया है. राष्ट्रीय मानक के अनुसार पुलिस कर्मियों की आवश्यकता एवं पदसृजन करने को लेकर भी आदेश जारी किया गया है.
इसके साथ ही महिला हेल्प डेस्क से संबंधित मानक तैयार कर सभी थानों में आवश्यकता अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने, CCTNS प्रणाली को सभी थाना में लागू कराने तथा पुलिस थाना एवं चौकी में महिला प्रसाधन के निर्माण की दिशा में पुलिस मुख्यालय द्वारा अग्रसर कारवाई भी की जा रही है.