माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में दिव्यांगजनों के नियोजन को लेकर शिक्षा विभाग ने नियोजन तिथि में फिर संशोधन किया है। इसके तहत औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी ०८ जुलाई तक‚ नियोजन सूची का अनुमोदन १० जुलाई तक‚ मेधा सूची का प्रकाशन १२ जुलाई तक‚ मेधा सूची पर आपत्ति २८ जुलाई तक‚मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन ३१ जुलाई तक करने का निर्देश दिया गया है। मूल प्रमाण पत्र की जांच ०४ अगस्त से ०६ अगस्त तक‚ मेधा सूची का अनुमोदन १० अगस्त तक‚ मेधा सूची का सार्वजनिकीकरण १२ अगस्त तक तथा वेबसाइट पर प्रकाशन १३ अगस्त को करने को कहा गया है। नियोजन से संबंधित उक्त गतिविधि पूर्ण होने के उपरांत जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र निर्धारण की तिथि अलग से तय किया जायेगा। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत राज्य के माध्यमिक‚ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ३० हजार २० पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक माध्यमिक–उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए जिला परिषद सीवान‚ अरवल‚ नवादा‚ बांका‚ गोपालगंज जिलों में दिव्यांगों के कोई आवेदन ११ से २५ जून तक नहीं आए हैं। वहीं नगर निगम गया‚ नगर परिषद नवादा‚ बांका‚ सीवान‚ सहरसा‚ औरंगाबाद‚ दाउदनगर‚ हाजीपुर‚ लालगंज एवं महुआ‚ नगर पंचायत वारसलीगंज‚ अमरपुर‚ मैरवा‚ महाराजगंज‚ सिमरी बख्तियारपुर‚ रफीगंज‚ कांटी‚ मोतीपुर‚ साहेबगंज में दिव्यांग अभ्यर्थियों के एक भी आवेदन नहीं आये हैं। इन नियोजन इकाइयों में मेधा सूची भी अनुमोदित हो चुकी है और रोस्टर बिंदु के चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी पहले ही प्रकाशित है। अब औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी ०८ जुलाई तक‚ नियोजन सूची का अनुमोदन १० जुलाई तक‚ मेधा सूची का प्रकाशन १२ जुलाई तक‚ मेधा सूची पर आपत्ति २८ जुलाई तक‚ मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन ३१ जुलाई तक करने का निर्देश॥
पंचायत सचिव निलंबित 50 हजार का जुर्माना भी
फर्जी शिक्षक की नियुक्ति के मामले में आदेश का पालन नहीं करना पंचायत सेवक सह सचिव‚ पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई को महंगा पड गया। अररिया की बरब^ा पंचायत के पंचायत सेवक सह सचिव मो. रफीक आलम को निलंबित कर दिया गया है। उसपर ५० हजार का जुर्माना लगाने के साथ शिक्षक की सेवा समाप्ति के बाद भुगतान की गई राशि भी उनसे वसूलने के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के राज्य अपीलीय प्राधिकार में मो. मुजम्मिल हुसैन बनाम राज्य सरकार का एक वाद दायर था। इसपर सुनवाई के बाद अध्यक्ष (प्रशासन) अशोक कुमार सिन्हा के कोर्ट द्वारा इसका निष्पादन करते हुए अररिया जिले की बरब^ा पंचायत सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। पर उन्होंने न्यायादेश का अनुपालन नहीं किया। इसके बाद मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात उन्होंने बरब^ा पंचायत के पंचायत सेवक सह सचिव‚ पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई मो. रफीक आलम पर आदेश का पालन नहीं करने के लिए ५० हजार का जुर्माना लगाने के साथ उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया है। पंचायत सचिव पर विभागीय कार्यवाही भी चलेगी। विभागीय कार्यवाही को तीन माह में पूरा करना होगा। वहीं‚ शिक्षक मो. मुजम्मिल हुसैन की सेवा समाप्त करने के बाद भी उन्हें राशि का भुगतान किए जाने के मामले में पंचायत सचिव से उक्त राशि की वसूली के भी आदेश दिए गए हैं। डीएम कराएंगे आदेश का पालनः अध्यक्ष (प्रशासन) अशोक कुमार सिन्हा द्वारा दिए गए आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी अररिया के डीएम को दी गई है। उन्हें एक माह के अंदर इन आदेशों का पालन कराते हुए रिपोर्ट प्राधिकार को भेजने को कहा गया है।