राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। सरकार ने प्लास्टिक के आयात‚ निर्यात‚ भंड़ारण‚ उत्पादन‚ और ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक लगा दी है। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में ६ एजेंड़ों पर मुहर लगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने कोरोना काल में ड़़¬ूटी करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को एक माह का वेतन देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा वार्ड़ सदस्यों को पांच हजार रुपये देने पर भी स्वीकृति प्रदान की गयी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में २५० एम्बुलेंस की खरीदारी पर मुहर लगी है। इसके लिए ४२ करोड़़ ५० लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। मुख्यमंत्री पेयजल योजना को भी एक साल के लिए विस्तारित किया गया है‚ जबकि भवन निर्माण विभाग ने संविदा पर नियुक्त ४२ अभियंताओं को एक साल के लिए सेवा अवधि विस्तार दिया है। सरकार ने बागड़ोगरा (प. बंगाल) एयरपोर्ट पर पत्थरों की ढुलाई के लिए १२ से ज्यादा चक्कों वाले ट्रकों के आवागमन में छूट देने का निर्णय लिया है। अब परिवहन विभाग वागड़ोगरा जाने वाले ट्रकों पर पाबंदी नहीं लगायेगा। परिवहन विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा एवं व्यापक जनहित में वायुसेना स्टेशन‚ बागडोगरा के रनवे का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अंतर्गत विशेष परिस्थिति में झारखंड़ के पाकुड से बिहार के किशनगंज के रास्ते बागडोगरा तक के परिवहन के लिए १२ चक्के से उपर वाले ट्रकों को अनुमान्य लदान क्षमता के अनुरूप परिचालन की अनुमति देने की स्वीकृति दी गई।
मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में सिंगल यूज एंड थ्रो यानि एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसे प्लास्टिक पैक में आता है जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा काम लायक नहीं रह जाता, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे ऐसे समझें कि अगर कोई कंपनी बिस्किट को प्लास्टिक पैक में आपको बेचती है और वो प्लास्टिक दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं रहता तो वैसे प्लास्टिक अब बिहार में नहीं चलेंगे।
बिहार में सिंगल यूज एंड थ्रो प्लास्टिक पर बैन
बिहार मंत्रिपरिषद की आज यानि मंगलवार 15 जून को बैठक थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस दौरान बिहार में एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक उत्पादों (Single use and through plastic) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस नियम को तोड़ने पर दंड का भी प्रावधान बनाया गया है। इस पर बिहार कैबिनेट ने आज मुहर लगा दी है।
ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना पर भी फैसला
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन अवधि वर्ष 2021-22 तक विस्तारित करने एवं दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत योजना के रखरखाव को लेकर अनुदेशों की स्वीकृति दी गई है। गरीब मरीजों के लिए विभिन्न चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन की व्यवस्था के लिए 62 करोड़ पचास लाख के संभावित व्यय पर कुल 250 एंबुलेंस के खरीद को मंजूरी दे दी गई है।
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कोरोना महामारी में स्वास्थ विभाग के सभी चिकित्सकों, कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों को वित्तीय वर्ष 202- 22 के लिए 1 माह के मूल वेतन- मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।
बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन के लिए विशेष फैसला
भवन निर्माण विभाग में संविदा पर नियोजित कुल 42 सहायक अभियंता की संविदा अवधि को और 1 वर्ष या नियमित नियुक्ति होने तक के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है। वायु सेना स्टेशन बागडोगरा पश्चिम बंगाल के रनवे निर्माण कार्य पूरा करने को लेकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को विशेष परिस्थिति में पाकुड़ से किशनगंज के रास्ते बागडोगरा तक high-grade एग्रीगेट के परिवहन हेतु 12 चक्के से ऊपर वाले ट्रकों को अनुमान्य लदान क्षमता के अनुरूप परिचालन की अनुमति दी गई है।
वार्ड सदस्यों को अनुरक्षण के लिए मिलेंगे पांच हजार रूपये
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंचायती राज विभाग के माध्यम से क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत 15 वें वित्त आयोग के अनुदान की प्रप्ति के सात दिनों में पंचायत सचिव द्वारा प्रति माह 4000 की दर से अनुदान राशि वार्ड क्रियान्व्यन एवं प्रबन्धन समिति के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसमें से अनुरक्षकों को 2,000 रुपया प्रति माह की दर से मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा.इसके साथ ही शेष 2,000 रु का उपयोग जलापूर्ति योजनाओं के अनुरक्षण में किया जाएगा