बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के शांत पड़ने के बाद राज्य सरकार लगातार प्रतिबंधों में छूट दे रही है। इसी क्रम में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद अगले एक सप्ताह अर्थात १६ जून से २२ जून तक प्रतिबंधों में ढील दी गयी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर प्रतिबंधों में छूट की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। अगले एक सप्ताह तक अर्थात १६ जून से २२ जून २०२१ तक प्रतिबंधों में ढील देते हुए‚अब सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय अपराह्न पांच बजे तक और दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन के अंतराल पर सुबह ६ बजे से अपराह्न छह बजे तक खुले रहेंगे। रात्रि कफ्र्यू आठ बजे से प्रातः पांच बजे तक लागू रहेगा। सभी स्कूल–कॉलेज व कोचिंग संस्थान ‚ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालयों व विश्वविद्यालयों द्वारा किसी तरह की परीक्षा नहीं ली जायेगी। ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने संक्रमण के मद्देनजर पांच मई से जारी लॉकड़ाउन को आठ जून को खत्म कर दिया था। आठ जून को जारी एक आदेश में कहा गया था कि सभी स्कूल‚ कॉलेज‚ कोचिंग संस्थान‚ प्रशिक्षण एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएंगी। नये आदेश के तहत १६ जून से २२ जून २०२१ तक ५० प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय शाम पांच बजे तक खुलेंगे। दुकानें खुलने की अवधि भी अपराह्न पांच के बजाए छह बजे तक बढा दी गई है। निजी वाहनों को पूर्ववत रात्रि कफ्र्यू को छोड़कर अन्य समय में चलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए कोई ई–पास की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार के मुताबिक प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से शिथिल करने की आवश्यकता है। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय ५० प्रतिशत उपस्थिति के साथ शाम पांच बजे तक खुलेंगे‚ पर सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। ॥ बैंकिंग‚ बीमा‚ एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान‚ औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान‚ सभी प्रकार के निर्माण कार्य‚ ई–कॉमर्स एवं कुरियर सेवा से जुड़ी सारी गतिविधियां‚ कृषि और उससे जुड़े कार्य‚प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया‚ दूरसंचार‚ इंटरनेट सेवाएं‚ ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां‚ पेट्रोल पंप‚ एलपीजी पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान‚ कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं‚ निजी सुरक्षा सेवाएं।
मंगलवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमजी) की बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई. अब नई गाइडलाइन के अनुसार 16 से 22 जून तक सुबह के छह बजे से लेकर शाम के छह बजे तक दुकानें खुलेंगी. वहीं नाइट कर्फ्यू शाम के सात बजे की जगह रात के आठ बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा.
कुछ पाबंदियां अभी पहले की तरह ही रहेंगी जारी
मंगलवार को आई नई गाइडलाइन में कई नियमों में अभी फेरबदल नहीं किया गया है. यानी कुछ पाबंदियां पहले की तरह ही रहेंगी. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान अभी बंद ही रहेंगे. शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, क्लब और जिम, पार्क को भी अभी खोलने की अनुमित नहीं दी गई है. वहीं सार्वजनिक स्थलों पर भी हर तरह के कार्यक्रमों पर रोक है.
इसके अलावा शादी और श्राद्ध में अभी भी 20 लोगों की ही अनुमति है. रेस्तरां और ढाबे सुबह के नौ बजे से लेकर रात के नौ बजे तक खाना दे सकते हैं लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी. जबकि सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को पांच बजे तक खोला जा सकेगा. हालांकि जिला प्रशासन को सख्त चेतावनी दी गई है कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर बाजार को अस्थायी रूप से बंद कर सकता है.
अनलॉक -2 के फैसले एक नजर में ऐसे समझें
सभी दुकानें सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी.
रात का कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.
जुलाई से पहले समीक्षा के बाद ही शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे.
ऑनलाइन पढ़ने-पढ़ाने का काम जारी रहेगा.
दिन भर गाड़ियों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 फीसदी मुसाफिरों को इजाजत होगी
कहीं भी आने जाने के लिए पास की जरूरत नहीं पड़ेगी.
रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी सेवा की अनुमति रहेगी.
सभी कार्यालय 50 फीसद हाजिरी के साथ खोले जाएंगे.
दफ्तर शाम 5 बजे तक ही खुले रह सकते हैं
शादी-श्राद्ध में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो सकेंगे.
नई गाइडलाइन्स के उल्लंघन पर सीएमजी के तहत कार्रवाई.