बिहार में कोरोना महामारी को रोकने के उद्देश्य से लगाया गया लॉकडाउन हटा लिया गया है. इस बात का फैसला मंगलवार को बिहार सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया. दरअसल, पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार सरकार कोविड-19 के केस कम होने की वजह से लोगों को लॉकडाउन से राहत दे सकती है. मंगलवार को बिहार सरकार के महत्वपूर्ण बैठक में लॉकडाउन को हटाने के फैसले पर मुहर लग गई.
हालांकि, बिहार सरकार ने इस दौरान कई तरह की बंदिशों को लागू रखा है, जिसमें नाइट कर्फ्यू भी शामिल है. नए नियमों को लेकर जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है. अतः लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया गया है. 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे. दुकान खुलने की अवधि 5 बजे अपराह्न तक होगी. ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकेंगे. साथ ही निजी वाहनों के चलने की अनुमति रहेगी. यह व्यवस्था अगले एक सप्ताह तक रहेगी. सीएम नीतीश ने इसके साथ ही आगाह किया कि अभी भी भीड़भाड़ से बचने की आवश्यकता है.
बिहार 35 दिनों तक लॉकडाउन रहा और चार बार लॉकडाउन का विस्तार किया गया. कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 5 मई से बिहार में लॉकडाउन लगाया था जो पहली बार 15 मई तक था. बाद में इसे 25 तारीख तक बढ़ाया गया. इसके बाद नीतीश सरकार ने एक सप्ताह तक इसे और बढ़ाने का फैसला लिया और फिलहाल लॉकडाउन 4 की अवधि 2-8 जून तक के लिए जारी है.
बताया जा रहा है कि अनलॉक की प्रक्रिया होने के बाद भी जिलाधिकारियों के पास कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लगाने का अधिकार रहेगा. साथ ही देर शाम के बाद रात्रि कर्फ़्यू लग सकता है. बिहार में स्कूल-कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान भी फिलहाल बंद ही रखे जा सकते हैं. सभी डीएम को विशेष अधिकार दिया जाएगा कि वो परिस्थिति के मुताबिक अपने क्षेत्र में धारा 144 लगा सकते हैं. कोविड गाइडलाइन का पालन करना सभी लोगों के लिए अनिवार्य रहेगा. सूत्र बताते हैं कि फिलहाल सार्वजनिक रूप से सभी बड़े समारोह पर रोक लगी रहेगी. नए नियमों के तहत शॉपिंग मॉल, पार्क खोले जाने की अनुमति मि
मिल सकती हैं ये रियायतें
सरकार आज की बैठक में आम लोगों को कुछ रियायतें दे सकती है. इसमें मुख्य रूप से वाहन ई-पास का सिस्टम समाप्त हो सकता है. यानी, निजी गाड़ियों के परिचालन पर रोक नहीं रहेगी. इसके साथ ही दुकानों को 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन, सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक, धार्मिक और सामाजिक आयोजन पर रोक जारी रखा जा सकता है.
इसके अलावा बड़े मैदान, बड़े पार्क, म्यूजियम, चिडियाघर लाइब्रेरी, स्कूल, कोचिंग आदि खुलने की संभावना कम ही है. सार्वजनिक वाहनों पर 50 फीसदी यात्री की छूट मिल सकती है.
सरकार जिलाधिकारियों को कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लगाने का अधिकार दे सकती है. साथ ही देर शाम के बाद रात्रि कर्फ़्यू लगाने का अधिकार भी डीएम के पास रह सकता है. विशेष परिस्थिति में धारा 144 लगा सकते हैं.