सूबे के युवा और युवतियों में उद्यमिता को बढ़वा देने के मकसद से प्रस्तावित मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना १ जून २०२१ से लागू करने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन योजनाओं के तहत अभ्यर्थियों के आवेदन और उसके निष्पादन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत लाभुकों को उद्योग लगाने के लिए परियोजना लागत का ५० फीसद–अधिकतम रुपए ५ लाख तक का अनुदान और ५० फीसद अधिकतम रुपए ५ लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जबकि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत परियोजना लागत का ५० फीसद – अधिकतम रुपए ५ लाख तक का अनुदान और ५० फीसद अधिकतम रुपए ५ लाख तक सिर्फ १ प्रतिशत ब्याज सहित ऋण दिया जाएगा। सूबे के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय संकल्प के तहत बिहार में रोजगार सृजन और आत्म निर्भर बिहार के निर्माण हेतु पहले से ही मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति‚ अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उद्योग विभाग द्वारा तैयार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को कैबिनेट की स्वीकृति दी गई और इसे जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी है।
श्री हुसैन ने कहा कि १ जून २०२१ से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना –इन दोनों योजनाओं को लागू करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि लाभुकों के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि चयन प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरा करने के साथ लाभुकों को सहायता राशि की उपलब्धता अविलंब हो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए पात्रता सभी वर्गों की महिलाओं के लिए है और बस इतना जरूरी है कि आवेदनकर्ता बिहार की निवासी हो और १२वीं या इंटरमीडि़एट पास हो। वहीं‚ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए पात्रता है कि आवेदनकर्ता पुरुûष सामान्य और पिछड़ा वर्ग से हो और बिहार की निवासी होने के साथ १२वीं या इंटरमीडि़एट पास हो। जबकि अनुसूचित जाति‚ अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए उद्यमी योजना पहले से ही लागू है।