कोविड-19 के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार द्वारा सार्वजनिक आवागमन पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के एक दिन बाद बुधवार को लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए यहां लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर कई लोग एकत्र हो गए। मध्य रेलवे ने लोगों से परेशान नहीं होने और रेलवे स्टेशन पर भीड़ नहीं लगाने की अपील की है। रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है।
कोविड-19 की अप्रत्याशित लहर से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को अगले 15 दिन के लिए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बुधवार रात आठ बजे से एक मई सुबह सात बजे तक पाबंदियां जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि इस दौरान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू रहेगी।
मध्य रेलवे के मुख्य जनसपंर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए और रेलवे स्टेशन पर भीड़ नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने कहा, “केवल उन यात्रियों को विशेष ट्रेन पर चढ़ने की अनुमति है जिनके पास पहले से आरक्षित टिकट है और उन्हें ट्रेन के खुलने के समय से डेढ़ घंटा पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा।” उन्होंने कहा कि मध्य रेलवे ट्रेनों की प्रतीक्षा सूची और किसी खास गंतव्य स्थान के लिए टिकट की मांग पर लगातार नजर रख रहा है।
बता दें कि महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 60,212 नये मामले सामने आए और 281 लोगों की मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नये मामलों के सामने आने के साथ राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़ कर 35,19,208 हो गई, जबकि अब तक कुल 58,526 लोगों की महामारी से मौत हो चुकी है।
संक्रमण के मामले चिंताजनक तरीके से बढ़ने के मद्देनजर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत महाविकास आघाडी सरकार ने 14 अप्रैल से 15 दिनों का राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाने की मंगलवार को घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए वह पश्चिम बंगाल से या पूर्वोत्तर राज्यों से ऑक्सजीन की आपूर्ति करने के लिए सैन्य विमान भेजें। ठाकरे ने राज्य के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि बुधवार की रात आठ बजे से कर्फ्यू शुरू होगा और आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है।
ठाकरे ने कहा कि ”लॉकडाउन की तरह पाबंदियां लागू रहने तक आपराधिक दंड प्रक्रिया की धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू रहेगी। हालांकि, उन्होंने नई पाबंदियों को लॉकडाउन नहीं कहा। उद्ध ठाकरे ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण जारी निषेधाज्ञा के चलते राज्य सरकार अगले एक महीने तक हर गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति को तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल नि:शुल्क मुहैया कराएगी।