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PAN को आधार से लिंक कराने का आज आखिरी दिन, नहीं किया तो भरना होगा जुर्माना

UB India News by UB India News
March 31, 2021
in Lokshbha2024, कारोबार, खास खबर
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PAN को आधार से लिंक कराने का आज आखिरी दिन, नहीं किया तो भरना होगा जुर्माना
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अगर आपने अभी तक अपने PAN (Permanent Account Number) को अपने आधार कार्ड (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो फटाफट पहले ये काम कर लीजिए, क्योंकि PAN से आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख आज यानी 31, 2021 मार्च को है और अगर आज आपका PAN आपके आधार से लिंक नहीं हुआ, तो अब उस पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना होगा.

इससे पहले, केंद्र सरकार ने कई बार आधार से PAN को लिंक करने की मियाद बढ़ाई है, लेकिन अब ऐसा न होने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान लाया गया है. वहीं, कार्डहोल्डर के PAN को अवैध भी घोषित कर दिया जाएगा.

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गौरतलब है कि पिछले मंगलवार (23 मार्च, 2021) को लोकसभा में फाइनेंस बिल, 2021 पास किया गया था, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में नई धारा 234एच के तहत नया प्रावधान किया गया है कि PAN से आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में अब किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा उस व्यक्ति का PAN अवैध घोषित होने की वजह से जो दिक्कतें होंगी, सो अलग.

ध्यान रहे, इनकम टैक्स की धारा 139एए(2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई, 2017 को PAN कार्ड था, या वह आधार कार्ड बनवाने के योग्य था, उसे PAN को आधार से लिंक करना होगा. वहीं, जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें अपने रिटर्न फाइल और PAN अलॉटमेंट के फॉर्म में अपना आधार नंबर टैक्स अधिकारियों को देना अनिवार्य है.

आज वित वर्ष 2020-21 का आखिरी दिन है. कल यानी कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा. अगर आप इस वित्त वर्ष (2020-21) की अपनी कमाई पर टैक्स छूट हासिल करना चाहते तो आज निवेश करने का आखिरी दिन है. आयकर कानून की धारा 80सी के तहत टैक्सपेयर को टैक्स में छूट देने के लिए वित्तीय संपत्ति में 1.5 लाख रुपये निवेश का मौक मिलता है. ये निवेश करके अनावश्यक टैक्स देने से बच सकते हैं.

31 मार्च तक टैक्सपेयर के पास निवेश कर बचत करने के अब भी कई विकल्प मौजूद हैं. टैक्स सेविंग स्कीम से लेकर पीपीएफ, पांच साल के लिए एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी कई स्कीमें हैं, जिनसे अब भी टैक्स की बचत हो सकती है. इस धारा के तहत छूट हासिल करने के लिए पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम में भी निवेश किया जा सकता है. आइए इन निवेश के बारे में विस्तार से जानिए…

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
निवेश के लिहाज से पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के तहत 500 रुपये में पोस्ट ऑफिस में खाता खोला जा सकता है. 15 साल तक के लिए यह स्कीम चलती है और बीच में इस स्कीम को बंद नहीं किया जा सकता है. हालांकि 15 साल बाद इस स्कीम को 5-5 साल के लिए बढ़ाया जरूर जा सकता है. वहीं इस स्कीम को शुरू करने के लिए तीन साल बाद इस अकाउंट पर लोन भी लिया जा सकता है. सातवें साल कुछ नियमों का पालन करके इस अकाउंट से कुछ पैसा निकाला जा सकता है. फिलहाल इस अकाउंट पर सालाना करीब 7 फीसदी का ब्याज मिलता है. हालांकि ब्याज फिक्स नहीं है और हर तीन महीने में ब्याज दर की समीक्षा की जाती है.

टाइम डिपॉजिट स्कीम
टाइम डिपॉजिट स्कीम एक तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) है. इस स्कीम के तहत एकमुश्त पैसा निवेश किया जाता है और निश्चिम रिटर्न का लाभ उठाया जा सकता है. इस स्कीम के तहत एक साल से लेकर पांच साल की अवधि तक 5.5 से 6.7 फीसदी तक का ब्याज दिया जा रहा है. कम से कम 1 हजार रुपये का निवेश किया जाता है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है.

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)
पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम में भी निवेश किया जा सकता है. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश पर हर साल 6.8 फीसदी का ब्याज मिलता है. हर साल ब्याज की गणना की जाती है. वहीं निवेश की अवधि पूरी होने पर ही ब्याज वाली अमाउंट दी जाती है. इस स्कीम में न्यूनतम एक हजार रुपये का निवेश किया जा सकता है. इसमें स्कीम में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है.

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