बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा. जबकि मतगणना 8 बजे से शुरू होगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम को गाइडलाइंस से संबंधित पत्र जारी करते कहा गया है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. बहुत जल्द पंचायत वोटिंग की तिथि की घोषणा की जाएगी.
राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन में कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के पदों पर आम निर्वाचन से संबंधित गाइडलाइन का पालन करना होगा. पंचायत आम निर्वाचन 2021 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. शीघ्र ही राज्यपाल द्वारा तारीख संबंधी अधिसूचना निर्गत की जानी है. आयोग ने निर्णय लिया है कि राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के चुनाव संपन्न कराए जाएं.
निर्वाचन आयोग ने भेजे गाईडलाइन में कहा है कि बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 36 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नाम-निर्देशन से संबंधित सूचना संबंधित जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रकाशित की जाएगी.
इसमें नाम निर्देशन की अंतिम तारीख, समय तथा स्थान नाम-निर्देशन की समीक्षा के लिए तिथि, समय तथा नाम वापस लेने की तारीख का उल्लेख होगा. मतदान की तारीख एवं समय और मतगणना की तारीख का प्रकाशन किया जाएगा. सूचनाएं बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए ताकि सर्वसाधारण को इसकी जानकारी मिल सके और किसी स्तर पर भ्रम की स्थिति नहीं रहे.
अयोग्य घोषित किया गया हो केंद्र या राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो या फिर सहायता प्राप्त करने वाली कोई संस्था की सेवा में हो. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता हो या फिर केंद्र राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा से कदाचार के लिए बर्खास्त हुआ हो.
लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो, न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए 6 महीनों से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंड पा चुका हो. पंचायत के अंतर्गत वैतनिक पद या लाभ का पद धारण करता हो. भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो.