बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरोल की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने शहाबुद्दीन को 6 घंटे की सशर्त कस्टडी पैरोल की अनुमति दी है. शहाबुद्दीन बिहार के सीवान में दो भाइयों की तेजाब से नहला कर हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने किसी भी तीन दिन में छह-छह घंटे की कस्टडी पैरोल की अनुमति देते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही ये स्पष्ट किया गया है कि कस्टडी पैरोल के लिए शहाबुद्दीन को मुलाकात के लिए दिल्ली में ही एक स्थान की जानकारी पहले ही जेल अधीक्षक को देनी होगी.
दरअसल, बिहार के इस बाहुबली और राजद नेता के पिता की 19 सितंबर को मौत हो गई थी जिसके बाद से ही पैरोल को लेकर प्रयास किया जा रहा था इस बीच पिता की मौत के बाद मां के बीमार होने के आधार पर शहाबुद्दीन ने कस्टडी पैरोल की मांग की थी. कोर्ट ते मुताबिक शहाबुद्दीन 30 दिनों के भीतर अपनी इच्छानुसार कोई भी तीन तारीख चुन सकेगा. नियमों के मुताबिक शहाबुद्दीन को सुबह छह बजे से शाम चार बजे के बीच छह घंटे के लिए मुलाकात करने की अनुमति होगी. इन छह घंटों में यात्रा समय भी शामिल होगा.
न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने पैरोल में इन शर्तों को भी शामिल किया है कि याचिककर्ता इस दौरान अपनी मां, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के अलावा किसी से भी मुलाकात नहीं कर सकेगा. बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन पर हत्या, अपहरण सहित दर्जनों संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं. फिलहाल वो सीवान में दो भाइयों को तेजाब से नहला कर निर्मम हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है. सीवान के इस बाहुबली ने अपने घर जाने की मांग की थी लेकिन कोरोना और ट्रेनों का परिचालन बंद होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका है.