विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके तहत अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को वित्तीय या अन्य को प्रलोभन न दिया जाए। मतदाताओं की जाति/सांप्रदायिक भावनाओं की सहायता नहीं ली जाएगी। ऐसी कोई गतिविधि करने का प्रयास नहीं किया जाएगा‚ जिससे विभिन्न जातियों‚ समुदायों‚ धर्म या भाषाई समूह के मध्य विद्यमान मतभेद बदतर हो या पारंपरिक द्वेष पैदा या तनाव पैदा हो। निजी जीवन के किसी भी पहलू जो अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से जुडा न हो‚ उसकी आलोचना करने की अनुमति नहीं होगी। अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों या मिथ्या कथनों के आधार पर नहीं की जाएगी। मंदिर‚ मस्जिद‚ चर्च‚ गुरुद्वारा या पूजा के किसी भी स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। भ्रष्ट आचरण वाले कार्यकलाप या निर्वाचन अपराध जैसे घूसखोरी‚ मतदाताओं को डराना धमकाना‚ प्रतिरूपण‚ मतदान केंद्र से सौ मीटर के भीतर प्रचार करना‚ मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाना और वापस लाना निषिद्ध है। स्थानीय विधियों के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की अनुमति (जिसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिखाना होगा और उसके पास जमा करना होगा) के बिना उसकी जमीन‚ भवन‚ परिसर की दीवार‚वाहनों इत्यादि का उपयोग झंडा लगाने‚ बैनर लगाने‚ सूचना चिपकाने या नारा लिखने के लिए नहीं कर सकता है। दूसरे राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों की सार्वजनिक सभा या जुलूस में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। उन स्थानों के करीब में जुलूस नहीं निकाले जाएंगे जहां अन्य दल सभाएं आयोजित कर रहे हो। जुलूस में शामिल व्यक्ति अपने पास कोई ऐसी वस्तु नहीं रखेंगे जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। दूसरे दलों और अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए पोस्टरों को हटाया या विरूपित नहीं किया जाएगा। पोस्टर‚ झंडे या प्रतीक या प्रचार की कोई अन्य सामग्री उन स्थानों पर या मतदान बूथों के निकट प्रदर्शित नहीं की जाएगी जिनका उपयोग मतदान के दिन पहचान पर्चियों के वितरण के लिए किया जाएगा। स्थिर या चलते वाहनों पर लगे लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह छह बजे से पहले या रात के दस बजे के बाद और संबंधित पदाधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा।
जारी कार्यक्रम‚ जो निर्वाचन की घोषणा से पहले क्षेत्र में आरंभ हो चुके हो जारी रह सकते हैं। बाढ‚ सूखा‚ महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए राहत और पुनर्वास कार्य आरंभ हो सकते हैं और जारी रखे जा सकते हैं। मरणासन्न या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को नकद या चिकित्सीय सुविधाओं की मंजूरी उचित अनुमोदन के साथ जारी रह सकती है। हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण और व्यवधान रहित घरेलू जीवन के अधिकार की पूर्ण रूप से रक्षा की जानी चाहिए। अन्य राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों की आलोचना उनकी नीतियों‚ योजनाओं‚ विगत रिकॉर्ड और कार्य से संबंधित होनी चाहिए। शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्वाचन अधिकारियों को हर समय सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं को अपना बैज या पहचान पत्र अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए। अभियान अवधि के दौरान और मतदान के दिन वाहनों को चलाने पर प्रतिबंधों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। मतदाताओं को जागरुक एवं प्रेरित करने के लिए पांच अक्टूबर को दो बजे अपरा. में पटना के गांधी मैदान से रैली निकाली जाएगी। रैली को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पटना कुमार रवि झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रैली का आयोजन पीडब्ल्यूडी कोषांग के तत्वावधान में आयोजित है।
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के सफल संचालन के लिए कर्मियों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था के लिए पटना शहरी क्षेत्र के दस विद्यालयों का चयन किया गया है। प्रथम चरण का प्रशिक्षण छह अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक तथा द्वितीय प्रशिक्षण 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पीठासीन पदाधिकारी‚ मतदान पदाधिकारी‚ गश्ती दल सह ईवीएम संग्रह दंडाधिकारी‚ माइक्रो ऑब्जर्वर‚ वीडियोग्राफर‚ कैमरा पर्सन‚ ईवीएम प्रेषण एवं संग्रह दल तथा मतगणना पदाधिकारी एवं कर्मी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पटना शहरी क्षेत्र के पटना कॉलेजिएट स्कूल दरियापुर‚ शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दानीबाग‚ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दानीबाग‚ कमला नेहरू उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय यारपुर‚ राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर‚ राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर‚ बीएन कलेजिएट उच्च माध्यमिक विद्यालय बांकीपुर‚ राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर‚ राजकीयत रघुनाथ प्रसाद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कंकडबाग‚ केबी सहाय उच्च माध्यमिक विद्यालय‚ शेखपुरा में प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न होगा।