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सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज करके बिल्कुल सही किया……….

UB India News by UB India News
November 20, 2021
in Lokshbha2024, कानून, खास खबर, समाज
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सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज करके बिल्कुल सही किया……….

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सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज करके बिल्कुल सही किया है‚ जिसमें कहा गया था कि पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क जरूरी है। साथ ही‚ सर्वोच्च अदालत ने यह कहकर कि बच्चों के खिलाफ यौन हमले में सबसे अहम पहलू यौन मंशा की नये सिरे से व्याख्या की है। स्पष्ट कर दिया है कि त्वचा से त्वचा के स्पर्श से ज्यादा इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि ऐसे कृत्य के पीछे मंशा क्या है। शीर्ष अदालत ने सही संदर्भों में इस मामले को समझने की बात कही है। कहा है कि ऐसे मामलों की सही व्याख्या करके ही आदेश पारित किया जाना चाहिए। सही भी है कि कानून का मकसद अपराधी को बचने का मौका देना नहीं हो सकता। पॉक्सो एक्ट की धारा ७ के तहत ‘स्पर्श’ और ‘शारीरिक संपर्क’ जैसे शब्दों को त्वचा से त्वचा के सीधे संपर्क तक सीमित करना किताबी व्याख्या होगी। कानूनों की इस तरह की व्याख्या व्यापक नहीं होगी और जिससे वास्तव में पीडि़़त को कोई राहत नहीं मिलती। जबकि मकसद यह होना चाहिए कि अपराध करने वालों को समझ में आए कि उन्होंने क्या गलती की है जिसकी उन्हें सजा मिल रही है ताकि वे भविष्य में ऐसा करने से बाज आएं। राहत मिलने पर ऐसे लोग बार– बार ऐसी हरकतें दोहराते रहते हैं और बच्चे उनके शिकार होते रहते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने संबंधित एक मामले में आदेश दिया था कि क्योंकि आरोपी और पीडि़़ता के बीच त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं हुआ है यानी नाबालिग के गोपनीय अंग को बिना कपड़़ा हटाए छूना सेक्सुअल असाल्ट नहीं है तो पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़़न का अपराध नहीं बनता। इस फैसले का भारी विरोध हुआ था और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं लगाई गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यौन मंशा से किया गया शारीरिक संपर्क पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़़न ही माना जाएगा। जब कानून बनाने वाली विधायिका ने उसे बनाते समय अपना साफ इरादा जाहिर किया हो तो अदालतें उसमें भ्रामक अस्पष्टता पैदा नहीं कर सकतीं। अदालत ने बड़़ा सवाल उठाया कि यदि कोई दस्ताने पहन कर अपराध करे तो सजा कैसे होगी। बच्चों के मामले बहुत संवेदनशील होते हैं‚ अक्सर वे अपने साथ हो रही हरकतों को समझ ही नहीं पाते या किसी को बता नहीं पाते। उन्हें हर हाल में यौन अपराधियों से सुरक्षित किया जाना जरूरी है।

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